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तालाब पर चकरोड बनाने में प्रधान को नोटिस
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ज्ञानपुर (भदोही)। जल संरक्षण की मुहिम को सफल बनाने के लिए सरकार जहां गंभीर है, वहीं जिम्मेदार ही इसका पलीता लगा रहे हैं। भूमाफिया कुएं, पोखरी और तालाब तक का ही अस्तित्व मिटाकर बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हैं। राजस्व विभाग जानते हुए भी अनजान बना है। मुहिम का बंटाधार करने में डीघ के ओझापुर प्रधान को डीएम ने नोटिस जारी किया, तो गोपीगंज के पड़ाव में कुएं का अस्तित्व मिटाने का मामले में भी भूमाफिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
बढ़ते जलदोहन से भूगर्भ का जलस्तर तेजी से नीचे खिसक रहा है। इससे गर्मी के दिनों में जिले के कई क्षेत्रों में हैंडपंप बेपानी हो जाते हैं। इसको लेकर सरकार गंभीर हुई तो जल संरक्षण के लिए तालाबों की स्थिति बदलने की कवायद शुरू हुई, लेकिन जिले में स्थिति अलग ही है। भाजपा जिला मंत्री अखिलेंद्र सिंह बघेल ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर गोपीगंज नगर के पड़ाव में कुएं को तोड़कर भूमाफियाओं की ओर से बिल्डिंग बनाने का आरोप लगाया। राजस्व विभाग की जांच में मौके पर कुएं की बात पुष्ट हुई। माना जा रहा है इसमें कब्जा करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह डीघ ब्लॉक के ओझापुर गांव निवासी सुशील कुमार पांडेय की शिकायत पर एसडीएम ज्ञानपुर कविता मीणा की जांच में तालाब पर चकरोड का निर्माण मिला। उक्त प्रकरण में डीएम राजेंद्र प्रसाद ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चेतावनी दिया कि दो मार्च तक स्पष्टीकरण न देने पर पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1)(छ) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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बढ़ते जलदोहन से भूगर्भ का जलस्तर तेजी से नीचे खिसक रहा है। इससे गर्मी के दिनों में जिले के कई क्षेत्रों में हैंडपंप बेपानी हो जाते हैं। इसको लेकर सरकार गंभीर हुई तो जल संरक्षण के लिए तालाबों की स्थिति बदलने की कवायद शुरू हुई, लेकिन जिले में स्थिति अलग ही है। भाजपा जिला मंत्री अखिलेंद्र सिंह बघेल ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर गोपीगंज नगर के पड़ाव में कुएं को तोड़कर भूमाफियाओं की ओर से बिल्डिंग बनाने का आरोप लगाया। राजस्व विभाग की जांच में मौके पर कुएं की बात पुष्ट हुई। माना जा रहा है इसमें कब्जा करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह डीघ ब्लॉक के ओझापुर गांव निवासी सुशील कुमार पांडेय की शिकायत पर एसडीएम ज्ञानपुर कविता मीणा की जांच में तालाब पर चकरोड का निर्माण मिला। उक्त प्रकरण में डीएम राजेंद्र प्रसाद ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चेतावनी दिया कि दो मार्च तक स्पष्टीकरण न देने पर पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1)(छ) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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