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भदोही में नाइट कर्फ्यू प्रभावी, रात में घर से न निकलें

Sat, 17 Apr 2021 05:31 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Apr 2021 05:31 PM IST
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Night curfew is effective in Bhadohi, do not leave home at night
ज्ञानपुर। कालीन नगरी में लगातार कोरोना संक्रमितों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने शनिवार से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि पांच दिनों से लगातार 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने पर यह निर्णय लिया गया। आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों/ वाहनों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा।
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जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हर रोज 120 से लेकर 200 से अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। पहले चरण में 15 अप्रैल को मतदान होने के कारण प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का निर्णय नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ डीएम आर्यका अखौरी ने कर्फ्यू को लागू कर दिया। वर्तमान में जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 972 है। डीएम ने बताया कि यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा और अग्रिम आदेश तक नाइट कर्फ्यू (रात्रि 9 बजे से प्रात: पांच बजे तक) लागू रहेगा।
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डीएम ने सभी मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाए। आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित जिन व्यक्तियों को बाहर जाना जरूरी हो वो अपना फोटो पहचान पत्र जेब में रखकर ही बाहर निकले। राष्ट्रीय/प्रांतीय राजमार्ग के किनारे के पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। अपरिहार्य कारणों जैसे मेडिकल इमरजेंसी आदि के लिए यदि कोई बाहर निकलता है तो अपना फोटो पहचान पत्र एवं जरूरी कागजात पास रखे। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के बीच रोगियों और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों को आवाजाही से छूट मिलेगी।
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जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि समाचार पत्र विक्रेता, न्यूज पेपर एजेंसी और न्यूजपेपर की गाड़ियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। सरकारी निर्माण कार्य पर काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी नियमों का पालन करते हुए आ-जा सकते हैं।
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