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हत्यारोपी पति की जमानत याचिका खारिज

Sat, 31 Oct 2020 04:41 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2020 04:41 PM IST
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Murder husband's bail plea rejected
ज्ञानपुर। अपर जिला सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका निरस्त कर दिया। डेढ़ साल पूर्व विवाहिता के मौत के मामले में कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है।
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ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के चकटोडर गांव निवासी कल्लू ने आरोप लगाया था कि उसकी लड़की अंशु की शादी संतोष कुमार पुत्र मिठाई लाल निवासी मकनपुर थाना भदोही के साथ चार साल पूर्व हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के समय उसने लड़की को अपनी सामर्थ्य के अनुसार काफी सामान दिया था, लेकिन लड़की के ससुराल जाने के बाद 50 हजार और एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मारते पीटते थे। इसको लेकर कई बार पंचायत भी कराई गई थी। 12 दिसंबर 2019 को उसको मारा पीटा गया। इसके बाद महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। जहां से सुलह समझौते के आधार पर पुन: उसे ससुराल भेजा गया, लेकिन नौ फरवरी 2019 को सुबह नौ बजे ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे जलाकर मार डाला। दोनों पक्षों के बहस और तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश आलोक यादव ने आरोपी पति संतोष कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दिया। अभियोजन पक्ष से बहस शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने की। इसी तरह गोवंश तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई। 19 अक्तूबर 2020 को राजकुमार गुप्ता ट्रक समेत गोपीगंज थाने में पकड़ा गया था। ट्रक में काफी संख्या में गाय और बैल बांधे गए थे। जमानत पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आलोक कुमार यादव ने याचिका खारिज कर दी।
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