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विधायक विजय मिश्र, पत्नी-बेटे के सात असलहा लाइसेंस निरस्त होंगे, एसपी ने लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की 

Wed, 02 Sep 2020 12:53 AM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भदोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भदोही Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Wed, 02 Sep 2020 12:53 AM IST
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MLA Vijay Mishra, wife-son's seven genuine licenses will be revoked
विधायक विजय मिश्र - फोटो : अमर उजाला

विधायक विजय मिश्र और उनके परिजनों के नाम जारी विभिन्न असलहों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया पुलिस-प्रशासन ने शुरू कर दी है। मंगलवार को पुलिस ने विधायक और उनके परिवार वालों के नाम जारी सात असलहों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी।

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रिश्तेदार से संपत्ति विवाद में जेल में बंद ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। टोल प्लाजा में पैसे लगाने वाले कारोबारी को धमकी देने के आरोप में गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू होने के बाद रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में कानून के शिकंजे में आए विधायक, उनकी एमएलसी पत्नी और पुत्र के नाम जारी सात असलहों के लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी पुलिस ने शुरू कर दी है।
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तीनों लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के कारण पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि विजय मिश्र के नाम जारी एक 315 बोर रायफल, एक पिस्टल, रामलली मिश्रा के नाम जारी 12 बोर डबल बैरल बंदूक, रिवॉल्वर, 315 बोर रायफल और पुत्र विष्णु मिश्रा के नाम जारी एक रिवॉल्वर और एक रायफल मिलाकर सात असलहों के लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। अब इस मसले पर सुनवाई के बाद जो उचित होगा, उनके स्तर से कार्रवाई की जाएगी। 
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विजय मिश्र पर अब भी 14 मुकदमे

चार बार से लगातार विधानसभा में ज्ञानपुर की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है। मौजूदा समय में वह 14 मुकदमों में आरोपी हैं। गत 17 जुलाई को औराई थाने में टोल टैक्स में पैसे लगाने वाले कारोबारी को धमकी देने का ऑडियो वायरल होने के मामले में बीट रिपोर्ट दर्ज कर जब गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू की गई तो उन पर दर्ज किए गए कुल 71 मुकदमों की सूची पुलिस ने जारी की थी। हालांकि इनमें से लगभग 60 मुकदमों में बरी होने का दावा विधायक खुद कर रहे थे।

बाकी के 11 मामले एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे थे। इसके बाद विधायक पर तीन मुकदमे और दर्ज किए गए। पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू की तो 12वां मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद धनापुर निवासी रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने गोपीगंज थाने में मकान और अन्य संपत्ति हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया। यह 13वां मामला था।

इसके बाद हाल ही में मिर्जापुर में पंडा समाज के एक पदाधिकारी ने विधायक विजय मिश्र पर रंगदारी मांगने का 14वां मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कहा कि गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू होने से पूर्व विधायक पर 71 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 11 मामलों का एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।

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