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शराब तस्कर को आजीवन कारावास

Wed, 06 Jul 2022 12:18 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 06 Jul 2022 12:18 AM IST
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Liquor smuggler gets life imprisonment
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने मिलावटी शराब के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना के मुताबिक दुर्गागंज थाने की पुलिस ने 14 सितंबर 2013 को मुखबिर की सूचना पर चौर गांव में छापेमारी कर नन्हे उर्फ डाक्टर बिंद के यहां से भारी मात्रा में शराब एवं निर्माण के सामान को बरामद किया था। जिसका वह कोई वैध कागजात आदि नहीं दिखा पाया था। वहां मौजूद कमला बिंद, बिंदू बिंद, अमेरिकन बिंद वहां से भाग गए। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और एक्साईज एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां गवाहों के बयान और तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने नन्हे बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता डॉ. अश्वनी मिश्रा ने की।
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