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शराब की दुकान का लाइसेंस निलंबित, नोटिस
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कोइरौना थाना क्षेत्र के पैगहा में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर मिलावटी शराब बेचे जाने के मामले में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। उक्त दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और दुकान संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके पूर्व लाइसेंसधारक, संचालक सहित चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।
चुनाव और होली पर्व के मद्देनजर शराब की मांग बढ़ते ही कई दुकान संचालक मिलावटी शराब बेचना शुरू कर देते हैं। बीते शुक्रवार को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने कोइरौना के पैगहां गांव स्थित एक दुकान की जांच की तो मिलावटी शराब बेचे जाने का मामला सामने आया। आबकारी विभाग की जांच में यह पुष्ट हो गया कि रैपर बदलकर मिलावटी शराब बेची जा रही थी। जिला आबकारी अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने लाइसेंसधारक दिनेश कुमार मिश्रा, संचालक आशीष सिंह, सेल्समैन प्रिंस सिंह और प्रशांत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अब आबकारी विभाग ने संबंधित दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दुकान संचालक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। तीन दिन में स्पष्टीकरण नहीं देने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।
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चुनाव और होली पर्व के मद्देनजर शराब की मांग बढ़ते ही कई दुकान संचालक मिलावटी शराब बेचना शुरू कर देते हैं। बीते शुक्रवार को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने कोइरौना के पैगहां गांव स्थित एक दुकान की जांच की तो मिलावटी शराब बेचे जाने का मामला सामने आया। आबकारी विभाग की जांच में यह पुष्ट हो गया कि रैपर बदलकर मिलावटी शराब बेची जा रही थी। जिला आबकारी अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने लाइसेंसधारक दिनेश कुमार मिश्रा, संचालक आशीष सिंह, सेल्समैन प्रिंस सिंह और प्रशांत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अब आबकारी विभाग ने संबंधित दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दुकान संचालक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। तीन दिन में स्पष्टीकरण नहीं देने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।
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