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दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैंद, अर्थदंड

Mon, 05 Sep 2022 10:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Sep 2022 10:27 PM IST
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Life imprisonment, fine for rape accused
ज्ञानपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने सुरियावां थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2017 में हुए दुष्कर्म के मामले के दोषी को आजीवन कारावास, दो लाख 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कौलेश्वर नाथ पांडेय ने बताया कि आठ फरवरी 2017 को पुलिस अधीक्षक को पीड़ित पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र दिया गया था। इसमें बताया गया था कि आरोपी कल्लू उर्फ अनवर, शबीना, जुगनू उर्फ अजीम आदि ने पीड़िता से शादी करने की बात कही। इस दौरान आरोपी जुगनू पीड़िता से संबंध बनाता था। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। विवाद बढ़ने पर सुरियावां थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद दुष्कर्म समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। अभियोजन की ओर से गवाहों को परीक्षित कराया गया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अजीम को घटना का कसूरवार पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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