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बिना अनुमति के रामलीला हुई तो दर्ज होगा केस: एसडीएम

Mon, 12 Oct 2020 11:43 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2020 11:43 PM IST
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If Ramlila is made without permission, the case will be filed
औराई कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक लेते एसडीएम चंद्रशेखर और सीओ लेखराज सिंह। - फोटो : BHADOHI
औराई। कोतवाली परिसर में उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर राम की अध्यक्षता में सोमवार को पीस कमेटी की बैठक हुई। इसमें कोविड-19 महामारी को देखते हुए रामलीला नहीं कराने का निर्देश दिया। कहा कि अगर बिना अनुमति कोई भी आयोजन होगा तो कमेटी पर केस दर्ज कराया जाएगा।
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एसडीएम ने कहा कि आगामी दुर्गा पूजा, दशहरा, रामलीला, भैया दूज, भरत मिलाप और छठ जैसे किसी भी त्योहार के लिए जिला अधिकारी से अनुमति लेना होगा। यदि बिना अनुमति कोई भी कमेटी या संस्था आयोजन आयोजित करती है तो उसके खिलाफ कोविड-19 के तहत पूरी कमेटी के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। एसडीएम चंद शेखर पुलिस क्षेत्राधिकारी लेखराज सिंह ने बताया कि यदि परमिशन मिलता भी है तो उस परमिशन में जो भी नियम और शर्तें रहेगी उसका भी कड़ाई से पालन करना होगा। यदि कार्यक्रम आयोजन करने वाले आयोजक उन नियमों का पालन नहीं कराते हैं तो कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा।
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दोनों अधिकारियों ने बताया कि जलूस -विसर्जन सहित जो भी कार्यक्रम होंगे सभी के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा। दुर्गा पूजा के लिए घर में छोटी मूर्ति बिठा सकते हैं। विसर्जन के दौरान पांच लोगों से अधिक भीड़ ना हो और उसे ले जाकर विसर्जित कर सकते हैं। इस मौके पर कोतवाल रामजी यादव, उप निरीक्षक एमके सिंह, विनय श्रीवास्तव, दया गौतम, कलेक्टर ओझा, प्रभुनाथ मिश्रा, सुनील कुमार, नेहाल, अजय मिश्रा, शिव प्रकाश गुप्ता ,राजेश आदि थे।
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