फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Husband gets 10 years' imprisonment and wife gets seven years' imprisonment for culpable homicide

Bhadohi News: गैर इरादतन हत्या में पति को 10 और पत्नी को सात साल की सजा

Thu, 14 May 2026 02:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 14 May 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Husband gets 10 years' imprisonment and wife gets seven years' imprisonment for culpable homicide
। जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अदालत ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या में दोषी इंद्रजीत उर्फ भोले को दस साल और उसकी पत्नी वंदन देवी को सात साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अदालत ने दोषी दंपती पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार, सुरियावां कोतवाली के विजयीपुर निवासी राजधर ने कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस को बताया था कि 15 फरवरी 2018 को समय करीब दो बजे दोपहर बर्फी देवी घर पर बैठी थीं। इसी बीच इंद्रजीत उर्फ भोले अपने हाथ में लोहे की एक राॅड लेकर आया। उसके साथ उसकी पत्नी वंदन देवी भी थी। दोनों ने बर्फी देवी के पिता प्रभुनाथ के सिर पर वार कर दिया।
विज्ञापन

गंभीर रूप से प्रभुनाथ को प्रयागराज रेफर कर दिया गया जहां पर इलाज के दौरान बर्फी देवी के पिता की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवेचना के बाद पति-पत्नी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इस पर सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश की अदालत ने इंद्रजीत उर्फ भोले और उसकी पत्नी वंदन देवी को को दोषी पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed