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Bhadohi News: दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल का कारावास
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ज्ञानपुर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अखिलेश दूबे की अदालत ने विवाहिता के हत्या के दोषी पति को 10 साल का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीन साल पहले चौरी सरबतखानी भैरोपुर में हुई घटना में कोर्ट ने फैसला सुनाया।
22 अप्रैल को चौरी थाने में सुनील कुमार पटेल निवासी बजरडीहा कछवां मिर्जापुर ने तहरीर दी। आरोप लगाया कि उसकी बेटी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति समेत अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा गया।
मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। डीजीसी दिनेश पांडेय की प्रभावी पैरवी पर जिला जज ने दहेज की मांग के लिए विवाहिता की हत्या करने के दोषी पति संतोष कुमार पटेल निवासी सरबतखानी डीपी एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं अदा करने पर दो महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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22 अप्रैल को चौरी थाने में सुनील कुमार पटेल निवासी बजरडीहा कछवां मिर्जापुर ने तहरीर दी। आरोप लगाया कि उसकी बेटी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति समेत अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा गया।
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मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। डीजीसी दिनेश पांडेय की प्रभावी पैरवी पर जिला जज ने दहेज की मांग के लिए विवाहिता की हत्या करने के दोषी पति संतोष कुमार पटेल निवासी सरबतखानी डीपी एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं अदा करने पर दो महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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