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हीरो कंपनी और एजेंसी को दो लाख जुर्माने का आदेश
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ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने हीरो कंपनी, डीलर्स, एजेंसी को वाहन स्वामी को नई बाइक के एवज में एक लाख जबकि एक लाख अन्य खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया। एक महीने में भुगतान न करने पर नौ प्रतिशत ब्याज देने का भी निर्देश दिया।
ज्ञानपुर के जगापुर गांव निवासी शिवशंकर बिंद ने 15 अप्रैल 2019 को आयोग में परिवाद दाखिल किया। इसमें कहा कि उसकी बाइक की खराबी सही नहीं की गई। इससे मानसिक पीड़ा हुई। सेवा में कमी के कारण 50 हजार, सामाजिक प्रतिष्ठा की क्षति के लिए 70 हजार, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और भरण पोषण में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए एक लाख 40 हजार, वाहन की कीमत एक लाख सहित कुल चार लाख 80 हजार दिलाने की मांग की।
परिवादी ने गोपीगंज स्थित एजेंसी, दिल्ली स्थित कंपनी, वाराणसी और देहरादून स्थित शोरूम सहित छह लोगों को वादी बनाया। साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव, विजय बहादुर सिंह ने एजेंसी संग अन्य विपक्षियों को वाहन का मूल्य एक लाख या नया वाहन, सेवा में कमी के कारण 50 हजार और मानसिक उत्पीड़न के लिए 50 हजार सहित कुल दो लाख जुर्माने का आदेश दिया। यह भी कहा कि एक महीने में भुगतान न होने पर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ रकम अदा करनी पड़ेगी।
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ज्ञानपुर के जगापुर गांव निवासी शिवशंकर बिंद ने 15 अप्रैल 2019 को आयोग में परिवाद दाखिल किया। इसमें कहा कि उसकी बाइक की खराबी सही नहीं की गई। इससे मानसिक पीड़ा हुई। सेवा में कमी के कारण 50 हजार, सामाजिक प्रतिष्ठा की क्षति के लिए 70 हजार, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और भरण पोषण में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए एक लाख 40 हजार, वाहन की कीमत एक लाख सहित कुल चार लाख 80 हजार दिलाने की मांग की।
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परिवादी ने गोपीगंज स्थित एजेंसी, दिल्ली स्थित कंपनी, वाराणसी और देहरादून स्थित शोरूम सहित छह लोगों को वादी बनाया। साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव, विजय बहादुर सिंह ने एजेंसी संग अन्य विपक्षियों को वाहन का मूल्य एक लाख या नया वाहन, सेवा में कमी के कारण 50 हजार और मानसिक उत्पीड़न के लिए 50 हजार सहित कुल दो लाख जुर्माने का आदेश दिया। यह भी कहा कि एक महीने में भुगतान न होने पर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ रकम अदा करनी पड़ेगी।
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