भदोही। राज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश कुमार दूबे ने कहा कि जो व्यापारी माल बेचते हैं उनके लिए 40 लाख और जो सेवाएं देते हैं उनका सालाना कारोबार यदि 20 लाख हो जाता है तो उन्हें जीएसटी में पंजीकृत होना अनिवार्य है। जीएसटी पंजीकरण से आपका कारोबार बेरोकटोक चलता रहता है साथ ही प्रत्येक जीएसटी पंजीकृत व्यापारी को 10 लाख रुपये का निशुल्क दुर्घटना बीमा मिलता है। वह शुक्रवार को नगर के एक प्रतिष्ठान में व्यापारी संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी-2.0 में सरकार ने बहुत रियायतें दीं और आम जनता को काफी लाभ मिल रहा है लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी संग्रह भी प्रभावित हुई है। इसके लिए हमारे पास एक ही विकल्प है कि अधिक से अधिक व्यापारी जीएसटी के दायरे में आएं।
यह भी बताया कि अब तो एआई के माध्यम से स्वतः नोटिस भेजे जाते हैं जिसमे विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर राजेंद्र पटेल व ज्योति सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर राज्य कर अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह के अलावा उप्र उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता कमलेश जायसवाल, राकेश कैलासी, अरुण बबलू, राहुल गुप्ता, दिपक गुप्ता, गिरधारी जायसवाल आदि रहे।