फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Four including former ZIP member acquitted in threat and assault

Bhadohi News: धमकी और मारपीट में पूर्व जिपं सदस्य समेत चार दोषमुक्त

Sun, 03 Mar 2024 12:35 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 03 Mar 2024 12:35 AM IST
विज्ञापन
Four including former ZIP member acquitted in threat and assault
ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिकिरन कौर की अदालत ने धमकी और मारपीट के मामले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सर्वेश कुमार शुक्ला समेत चार लोग दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक 17 अक्तूबर 2005 को जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत का चुनाव चल रहा था। वादी मुकदमा शिवकांत शुक्ला ने औराई थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि भवानीपुर गांव में चुनाव के दौरान बूथ पर सर्वेश कुमार शुक्ला समेत अन्य ने मारपीट के साथ ही धमकी दी। पुलिस ने मारपीट और धमकी का मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने तर्क एवं बहस किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गहवाों के साक्ष्य से घटना की पुष्टि नहीं होती। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए पूर्व जिपं सदस्य सर्वेश कुमार शुक्ला, गोविंद नारायण शुक्ला, श्याम नारायण शुक्ला और बलिस्टर को दोषमुक्त कर दिया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed