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जहरीली शराब के चार दोषियों के सात साल कारावासा क

Tue, 02 Feb 2021 11:02 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Feb 2021 11:02 PM IST
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Four convicts convicted in poisonous liquor scandal
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट द्वितीय की अदालत ने जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में चार दोषियों को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। छह साल पूर्व हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया है।
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औराई के आशापुर गांव निवासी अमरजीत चौहान ने औराई थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके पिता सिपाही लाल, उसके चाचा अशोक उर्फ छोटेलाल 23 नवंबर 2014 को बभनौटी बाजार से मुन्नी लाल कलवारी, पप्पू कलवारी, गुड्डू कलवारी निवासीगण बभनौटी के यहां से शराब लाकर पीए थे। इससे दोनों की तबीयत खराब हो गई। भदोही के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां सुबह सात बजे पिता और दोपहर 12 बजे चाचा की मौत हो गई। उसने आशंका जताई थी कि शराब में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया था। मामले में पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जहां गवाहों के बयान और पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने दोषी पप्पू कलवारी, गुड्डू कलवारी, भाईलाल यादव, छेदी पासी को सात साल सश्रम कारावास की सजा और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष से बहस पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने की।
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