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Bhadohi News: 24 स्कूल वाहनों के फिटनेस फेल, पंजीयन निलंबित
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बदायूं घटना के बाद जिले में सोमवार को चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 24 स्कूल वाहनों का फिटनेस फेल मिला। एआरटीओ ने वाहनों का पंजीयन निलंबित कर स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किया है। इससे स्कूल संचालकों में खलबली मच गई।
जिले में कुल 535 स्कूल वाहनों का एआरटीओ कार्यालय में पंजीयन है। अगस्त महीने में परिवहन विभाग की ओर से अभियान चलाकर स्कूल वाहनों की जांच की गई थी। जिसमें 35 के कागजात सही नहीं मिले। फिटनेस समेत अन्य कागजात भी आधे अधूरे मिले। जिसको लेकर विभाग ने सभी को नोटिस भेजा था, लेकिन वह नहीं आए। जिसको लेकर 24 वाहनों का पंजीयन विभाग ने निलंबित कर दिया। एआरटीओ राम सिंह ने बताया कि मानकविहीन कोई भी स्कूल वाहन संचालित नहीं हो सकेगा। जिन वाहनों का पंजीयन निलंबित किया गया है वह अगर सड़क पर दिखे तो विधिक कार्रवाई होगी। स्कूल वाहनों के लिए एआरटीओ की ओर से सात मानक तय किए जाते हैं। फालो करने के बाद से ही रोड पर चलने की अनुमति मिलती है।
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इनसेट
क्या है स्कूली वाहनों के मानक
- वाहन का बीमा, टैक्स, फिटनेस सब ठीक होना चाहिए।
- बड़े वाहनों में खिड़की के पास सेफ्टी रॉड लगा होना चाहिए।
- फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा होनी चाहिए।
- वाहनों में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए।
- बड़े वाहनों में इमरजेंसी गेट होना चाहिए।
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इनसेट
बदायूं की घटना को लेकर विभाग अलर्ट
ज्ञानपुर। बदायूं में सोमवार की सुबह स्कूल बस और वैन की टक्कर में पांच बच्चों की मौत हो गई। उक्त घटना के बाद शासन ने सभी एआरटीओ को निर्देश दिया है कि स्कूली वाहनों की पड़ताल करें। निर्देश मिलने के बाद सोमवार को ही परिवहन विभाग के अधिकारी क्षेत्रों में जांच शुरू कर दिया। उप संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शारदा प्रसाद मिश्र ने बताया कि छह स्कूली वाहनों की जांच की गई। उसमें सभी मानक दुरूस्त मिले। अभियान चलाकर जांच की जाएगी।
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जिले में कुल 535 स्कूल वाहनों का एआरटीओ कार्यालय में पंजीयन है। अगस्त महीने में परिवहन विभाग की ओर से अभियान चलाकर स्कूल वाहनों की जांच की गई थी। जिसमें 35 के कागजात सही नहीं मिले। फिटनेस समेत अन्य कागजात भी आधे अधूरे मिले। जिसको लेकर विभाग ने सभी को नोटिस भेजा था, लेकिन वह नहीं आए। जिसको लेकर 24 वाहनों का पंजीयन विभाग ने निलंबित कर दिया। एआरटीओ राम सिंह ने बताया कि मानकविहीन कोई भी स्कूल वाहन संचालित नहीं हो सकेगा। जिन वाहनों का पंजीयन निलंबित किया गया है वह अगर सड़क पर दिखे तो विधिक कार्रवाई होगी। स्कूल वाहनों के लिए एआरटीओ की ओर से सात मानक तय किए जाते हैं। फालो करने के बाद से ही रोड पर चलने की अनुमति मिलती है।
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क्या है स्कूली वाहनों के मानक
- वाहन का बीमा, टैक्स, फिटनेस सब ठीक होना चाहिए।
- बड़े वाहनों में खिड़की के पास सेफ्टी रॉड लगा होना चाहिए।
- फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा होनी चाहिए।
- वाहनों में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए।
- बड़े वाहनों में इमरजेंसी गेट होना चाहिए।
इनसेट
बदायूं की घटना को लेकर विभाग अलर्ट
ज्ञानपुर। बदायूं में सोमवार की सुबह स्कूल बस और वैन की टक्कर में पांच बच्चों की मौत हो गई। उक्त घटना के बाद शासन ने सभी एआरटीओ को निर्देश दिया है कि स्कूली वाहनों की पड़ताल करें। निर्देश मिलने के बाद सोमवार को ही परिवहन विभाग के अधिकारी क्षेत्रों में जांच शुरू कर दिया। उप संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शारदा प्रसाद मिश्र ने बताया कि छह स्कूली वाहनों की जांच की गई। उसमें सभी मानक दुरूस्त मिले। अभियान चलाकर जांच की जाएगी।