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पेट्रोल पंप मालिक और प्रबंधक पर मुकदमा

Mon, 10 Jul 2017 12:39 AM IST
Updated Mon, 10 Jul 2017 12:39 AM IST
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पेट्रोल पंप मालिक और प्रबंधक पर मुकदमा
गोपीगंज।
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पेट्रोल-डीजल की घटतौली के आरोप में गोपीगंज में जीटी रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। गत 11 मई को कराई जांच में पांच लीटर पेट्रोल-डीजल में 60 मिली तेल कम मिलने पर पेट्रोल पंप का नोजल सीज कर दिया गया था। रविवार को डीएसओ की तहरीर पर गोपीगंज थाने में केस दर्ज किया गया।

पेट्रोल पंपों पर घटतौली की शिकायत को लेकर लखनऊ में एसटीएफ ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी। पंप मशीनों में चिप लगाकर घटतौली करने का मामला उजागर होने के बाद पेट्रोल पंपों पर घटतौली के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर पंपों की जांच गत मई में की गई थी। जिले के 40 से अधिक पेट्रोल पंपों की जांच प्रशासन की ओर से कराई गई थी। इसमें चंदा फिलिंग स्टेशन के नोजल में गड़बड़ी मिली थी। इससे पांच लीटर डीजल या पेट्रोल लेने पर साठ एमएल तेल कम आते थे। इसके बाद, एसडीएम, डीएसओ और पेट्रोल कंपनियों के अधिकारी ने पंप के नोजल को सीज कर दिया था। शासन की ओर से निर्देश मिलने पर रविवार को डीएसओ संजय पांडेय ने पंप के मालिक कमलेश कुमार निवासी सोनभद्र, प्रबंधक अजय पांडेय निवासी इलाहाबाद के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
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