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गांजा तस्कर को 15 साल सश्रम कारावास

Thu, 31 Jan 2019 11:34 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 31 Jan 2019 11:34 PM IST
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गांजा तस्कर को 15 साल सश्रम कारावास

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ज्ञानपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार क्विंटल 15 किलो अवैध गांजा बेचने वाले दोषी को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख अर्थदंड लगाया है।

गौरतलब है कि 27 अगस्त 2017 को तत्कालीन थानाध्यक्ष चौरी संजय उपाध्याय ने मयफोर्स मुखबिर की सूचना पर रजईपुर गोहिलांव में छापेमारी कर महेंद्र पटेल पुत्र महंगू पटेल के पास से एक बोरी अवैध गांजा बरामद किया था। छानबीन में उसके घर के भूसे में कुल नौ बोरी अवैध गांजा बरामद किया गया था। इसका कुल वजन चार क्विंटल 15 किलो पाया गया। पुलिस ने छानबीन के बाद न्यायालय में आरोप पत्र भेजा। न्यायालय में गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोषी के अधिवक्ता ने उसके गरीब होने की दलील देते हुए कम सजा की मांग की। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने तर्क देते हुए कहा कि व्यापारिक उपयोग के लिए वह गांजा की खरीद में लिप्त था। इसको अधिक से अधिक सजा देनी चाहिए। दोनों पक्षों के तर्क एवं बहस सुनने के बाद न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने दोषी महेंद्र पटेल को 15 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाने का आदेश दिया।
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