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कोटेदार के खिलाफ मुकदमा

Fri, 08 Dec 2017 01:13 AM IST
Updated Fri, 08 Dec 2017 01:13 AM IST
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कोटेदार के खिलाफ मुकदमा
भदोही।
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सत्यापन में कोटेदार के यहां राशन का स्टाक कम पाए जाने पर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम छितिउना के कोटेदार उदयराज यादव के खिलाफ कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूर्ति निरीक्षक राजेश मिश्रा ने बीते पांच दिसंबर को औचक निरीक्षण के बाद डीएम के निर्देश पर कार्रवाई की।

पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि हर कोटेदार के यहां माल उठान और वितरण और स्टाक सही होना चाहिए। छितिउना के कोटेदार के यहां स्टॉक का मिलान किया गया तो उनके स्टॉक रजिस्टर में 16 क्विंटल गेहूं और आठ क्विंटल चावल कम मिला। जिला पूर्ति निरीक्षक को रिपोर्ट करने के बाद एसडीएम आशीष कुमार के माध्यम से जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद डीएम के निर्देश पर गुरुवार को भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने बताया कि राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। लेकिन, फिर भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आधार कार्ड लिंक न करा पाने वालों को राशन से वंचित नहीं किया जा सकता। कहा कि कई और कोटेदार भी विभाग की नजर मे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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