{"_id":"5c9926acbdec2214031bc307","slug":"121553540780-bhadohi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकरन यादव की अदालत ने फर्जी अभिलेख के सहारे नौकरी प्राप्त करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। गोपीगंज के दयाराम डेहरिया निवासी अरविंद कुमार ने 156 (3) के तहत वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि उसके गांव का रहने वाला देवदास उर्फ मल्लू ने वास्तविक जन्मतिथि एक जनवरी 1951 को छिपाते हुए तीन अगस्त 1966 जन्मतिथि दिखाकर लोक निर्माण विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली। अभिलेखों का सत्यापन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकरन यादव ने गोपीगंज थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की ब्रेकिंग अपडेट।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।