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जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Tue, 26 Mar 2019 12:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 26 Mar 2019 12:36 AM IST
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जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकरन यादव की अदालत ने फर्जी अभिलेख के सहारे नौकरी प्राप्त करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। गोपीगंज के दयाराम डेहरिया निवासी अरविंद कुमार ने 156 (3) के तहत वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि उसके गांव का रहने वाला देवदास उर्फ मल्लू ने वास्तविक जन्मतिथि एक जनवरी 1951 को छिपाते हुए तीन अगस्त 1966 जन्मतिथि दिखाकर लोक निर्माण विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली। अभिलेखों का सत्यापन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकरन यादव ने गोपीगंज थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
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