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मिलावटी शराब बेचने वाले को उम्रकैद
Updated Tue, 18 Dec 2018 12:05 AM IST
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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शराब में यूरिया मिलाकर बेचने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सात साल पहले के इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को निर्णय सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 19 अक्तूबर 2011 को आबकारी विभाग के निरीक्षक मुरलीधर मिश्र, एसओ औराई और प्रवर्तन आबकारी मिर्जापुर, आयुक्त मिर्जापुर अरुण शुक्ल महिला पुलिस के साथ औराई थाने के महाराजगंज क्षेत्र के हुसैनीपुर गांव निवासी अजय कुमार जायसवाल के घर छापेमारी की थी। वहां से रेक्टीफ्राइट स्प्रिट 80 लीटर, 200 पौवा, कैप्सूल और 500 खाली शीशी बरामद की गई थी। मौके से यूरिया और नौसादर भी बरामद किया गया था। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट में बरामद शराब में यूरिया और नौसादर के मिलावट की पुष्टि हुई। न्यायालय में गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें और तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने दोषी अजय कुमार जायसवाल को आजीवन कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने की।
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ज्ञानपुर। अवैध शराब रोकने के लिए भले ही शासन से लेकर प्रशासन तमाम दावे करे, लेकिन अब भी जिले के सीमावर्ती इलाकों में अवैध शराब का कारोबार तेजी से चल रहा है। आबकारी और पुलिस की टीम कभी कभार छापेमारी कर इतिश्री कर लेती है, लेकिन आशीर्वाद से कई स्थानों पर अब भी मिलावटी शराब बन रही है। गौरतलब है कि जिले में अवैध शराब पीने से गत एक दशक में 10 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 2012 में चौरी इलाके में पांच वनवासी का मामला हो या औराई के बभनौटी की दलित बस्ती में चार लोगों की मौत मिलावटी शराब के पीने से हुई थी।
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