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हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास
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ज्ञानपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चौरी बाजार में सरेराह चाकू से गोदकर हत्या करने के तीन दोषियों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
19 मई 2016 को रात आठ बजे सूरज मोदनवाल चौरी बाजार में एक साड़ी सेंटर से काम करके लौट रहा था। जहां पहले से पीछा कर रहे सोनू, मोनू और राजा ने एक रेस्टोरेंट से घसीटकर गुमटी के पीछे ले जाकर धारदार हथियार से कई बार वार किए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घायलावस्था में एक निजी अस्पताल में उसे ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक के पिता राजकुमार मोदनवाल की तहरीर पर चौरी थाने की पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। गवाहों के बयान दर्ज करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश संजीव सिंह की अदालत ने तीन आरोपी सोनू, मोनू और राजा को हत्या का दोषी मानते हुए सजा निर्धारण के लिए छह फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। बुधवार को तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
19 मई 2016 को रात आठ बजे सूरज मोदनवाल चौरी बाजार में एक साड़ी सेंटर से काम करके लौट रहा था। जहां पहले से पीछा कर रहे सोनू, मोनू और राजा ने एक रेस्टोरेंट से घसीटकर गुमटी के पीछे ले जाकर धारदार हथियार से कई बार वार किए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घायलावस्था में एक निजी अस्पताल में उसे ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक के पिता राजकुमार मोदनवाल की तहरीर पर चौरी थाने की पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। गवाहों के बयान दर्ज करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश संजीव सिंह की अदालत ने तीन आरोपी सोनू, मोनू और राजा को हत्या का दोषी मानते हुए सजा निर्धारण के लिए छह फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। बुधवार को तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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