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Bhadohi News: मोबाइल के बदले उपभोक्ता को मिले 60 हजार रुपये
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ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक का पुराना मोबाइल हैंडसेट वापस कराकर उसे 60 हजार 80 रुपये का चेक सौंपा।
सुरियावां के पट्टी निवासी संतोष कुमार यादव ने चार जुलाई 2024 को आयोग में प्रार्थना पत्र दिया था कि सैनी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव ने उसके साथ मोबाइल हैंडसेट देने में धोखाधड़ी किया।
मामले में आयोग ने दो माह के अंदर परिवादी को क्रय मोबाइल हैंडसेट के एवज में 50 हजार 89 रुपये अदा करने एवं सेवा में कमी करने पर 10 हजार देने का आदेश दिया। यह भी कहा कि विपक्षी चाहे तो धनराशि का भुगतान कर पुराना मोबाइल सेट प्राप्त कर सकता है।
जिसका पालन विपक्षी ने नहीं किया। परिवादी के अधिवक्ता राजेंद्र कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71 और 72 के तहत इजरा वाद (धन वसूल) दाखिल किया।
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जिस पर आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य विजय बहादुर सिंह और महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव की पीठ ने डीएम जयपुर को पीड़ित को हैंडसेट की जगह धनराशि देने के आदेश दिए। संवाद
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सुरियावां के पट्टी निवासी संतोष कुमार यादव ने चार जुलाई 2024 को आयोग में प्रार्थना पत्र दिया था कि सैनी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव ने उसके साथ मोबाइल हैंडसेट देने में धोखाधड़ी किया।
मामले में आयोग ने दो माह के अंदर परिवादी को क्रय मोबाइल हैंडसेट के एवज में 50 हजार 89 रुपये अदा करने एवं सेवा में कमी करने पर 10 हजार देने का आदेश दिया। यह भी कहा कि विपक्षी चाहे तो धनराशि का भुगतान कर पुराना मोबाइल सेट प्राप्त कर सकता है।
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जिसका पालन विपक्षी ने नहीं किया। परिवादी के अधिवक्ता राजेंद्र कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71 और 72 के तहत इजरा वाद (धन वसूल) दाखिल किया।
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जिस पर आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य विजय बहादुर सिंह और महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव की पीठ ने डीएम जयपुर को पीड़ित को हैंडसेट की जगह धनराशि देने के आदेश दिए। संवाद