फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Consumer Commission hands over cheque of 84,000 to the complainant

Bhadohi News: उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को दिया 84 हजार का चेक

Thu, 16 Jul 2026 11:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
Consumer Commission hands over cheque of 84,000 to the complainant
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश पर परिवादी विवेक गुप्ता को बृहस्पतिवार को 84 हजार 422 का चेक दिया गया। आदेश का समय पर पालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के बाद विपक्षी फाइनेंस कंपनी ने आयोग में धनराशि जमा कराई। ज्ञानपुर के बड़ाडीह निवासी विवेक गुप्ता ने 29 फरवरी 2024 को प्रबंधक टीवीएस शुक्ला मोटर्स प्रा. लि., एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड और टाटा एआईजी के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे एवं महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने 26 फरवरी 2026 को निर्णय सुनाया।
विज्ञापन

जिसमें आयोग ने एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए परिवादी को 32,077 का भुगतान, उक्त राशि पर एक फरवरी 2024 से निर्णय की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज और 10 हजार वाद व्यय देने का आदेश दिया। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन न होने पर आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71 एवं 72 के तहत विपक्षी के विरुद्ध नोटिस जारी किया। इसके बाद एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड ने आयोग के पक्ष में 84 हजार 422 का चेक जमा कराया। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने चेक को विवेक गुप्ता को उनके अधिवक्ता के पहचान पर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed