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बिना नक्शा पास कराए बस रहीं कॉलोनियां, महकमा मौन

Thu, 07 Apr 2022 12:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Apr 2022 12:30 AM IST
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Colonies are settled without passing the map, the department is silent
शहरीकरण की आड़ में कुछ कालोनाइजरों ने अवैध कमाई का जरिया ढूंढ लिया है। कालीन नगरी के सभी दो नगर पालिका परिषदों और पांच नगर पंचायतों से सटे ग्रामीण इलाकों में कई अवैध कालोनियां विकसित हो रही हैं। कुछ तो बस भी चुकी हैं। सस्ते दर पर जमीन खरीदकर वहां प्लाटिंग की जा रही है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित हो रही कालोनियों में से किसी का भी नक्शा पास नहीं कराया गया है।
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जिले के विभिन्न इलाकों में विकसित हो रही कालोनियों की पड़ताल की गई तो पता चला कि कहीं विद्युतीकरण का अभाव है तो कहीं पक्की सड़कें नहीं बनी हैं। इसके बावजूद कालोनाइजर टुकड़ों में प्लाटिंग कर बेच रहे हैं। कुछ की बुकिंग हो रही है तो कुछ की रजिस्ट्री। इतना सब कुछ होने के बावजूद संबंधित विभाग इसके प्रति उदासीन है। ज्ञानपुर नगर पंचायत क्षेत्र से सटे एक गांव में नई कालोनी विकसित की जा रही है। तीन-चार दिनों से उसका प्रचार भी हो रहा है। कुछ लोगों ने प्लाट का निरीक्षण करके बुकिंग तक की तैयारी कर ली है, जबकि उस प्लाट के पास अभी तक न तो सड़क बनी है और न ही बिजली के खंभे लगे हैं। प्लाटिंग करके बुकिंग करने और बेचने वालों से बात की गई तो उनका कहना है कि सड़क और बिजली आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी पूरी कार्ययोजना तैयार है। हालांकि कब तक सड़क बनेगी, यह किसी को नहीं पता है। जानकारों का कहना है कि कहीं भी यदि नई कालोनी विकसित की जानी है तो उसके लिए नियम हैं। नियम के तहत कालोनी विकसित करने वालों को उसका पंजीकरण कराना होगा। नक्शा बनवाकर जिला पंचायत से पास कराना होगा। नक्शा पास कराते समय निर्धारित शुल्क भी देना होता है। तभी नक्शा पास होता है। जिला पंचायत कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कहीं भी कालोनी बसाने के लिए कुछ जरूरी चीजेें पूरी की जानी चाहिए। पहले तो 16 फीट की सड़क होनी चाहिए, साथ ही किनारे नाला भी होना चाहिए। वहां जल निकासी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। साथ ही सीवर लाइन भी होनी चाहिए। बहुमंजिली इमारत है तो बेसमेंट व वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी उसी परिसर में होनी चाहिए। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सुरेश कुमार वर्मा का कहना है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कहीं कालोनी विकसित जा रही है तो उसकी जांच कराई जाएगी। नियमानुसार ही कालोनी विकसित की जानी चाहिए। जो लोग नक्शा पास नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा।
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