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Bhadohi: पूर्व विधायक समेत तीन पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा,फर्जी पावर ऑफ अटार्नी से बैनामा करने का मामला

Tue, 24 Jan 2023 04:03 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भदोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भदोही Published by: किरन रौतेला Updated Tue, 24 Jan 2023 04:03 PM IST
सार

फर्जी पावर ऑफ एटार्नी की वैधता को लेकर स्वयं उमाकांत ने अपनी पत्नी राजकुमारी के मुख्तार की हैसियत से सिविल वाद न्यायालय में दाखिल किया। आज तक उस वाद में विपक्षीगण की ओर से पावर आफ अटार्नी को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त वाद पिछले 30 साल से चल रहा था। जिसके कारण मुकदमा 16 दिसंबर 2022 को खारिज हो गया।

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Case of cheating and forgery on three including former MLA, case of making a deed with fake power of attorney
पूर्व विधायक घनश्याम दुबे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुरियावां के पट्टी जोरावर सिंह में फर्जी पावर ऑफ अटार्नी से जमीन बैनामा कराने की साजिश में पूर्व विधायक घनश्याम दुबे, तत्कालीन सब रजिस्ट्रार सहित तीन के खिलाफ मंगलवार को जालसाजी, धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक को सौंपी गई। सुरियावां के निदिउरा गांव निवासी भोलानाथ शुक्ला ने तहरीर में बताया  कि पट्टी जोरावर सिंह गांव में गाटा संख्या 552 का वह बैनामा कराए है। जिस पर काबिज दाखिल है। उक्त आराजी नंबर पर फर्जी पावर आफ अटार्नी को आधार बनाकर जमीन की पूर्व मालकिन राजकुमारी देवी पत्नी उमाकांत पाठक निवासी उधोपुर के फर्जी मुख्तारनामा के माध्यम से पूर्व विधायक घनश्याम दुबे निवासी कुसौड़ा, उनके ड्राइवर हरि प्रसाद निवासी चांदपुर बलवरगंज मछलीशहर जौनपुर मिलीभगत कर तत्कालीन सब रजिस्ट्रार द्वारा साजिश कर विक्रय किया गया। उक्त बैनामे में पावर ऑफ एटार्नी और उसकी वैधता का उल्लेख नहीं किया गया। 

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फर्जी पावर ऑफ एटार्नी की वैधता को लेकर स्वयं उमाकांत ने अपनी पत्नी राजकुमारी के मुख्तार की हैसियत से सिविल वाद न्यायालय में दाखिल किया। आज तक उस वाद में विपक्षीगण की ओर से पावर आफ अटार्नी को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त वाद पिछले 30 साल से चल रहा था। जिसके कारण मुकदमा 16 दिसंबर 2022 को खारिज हो गया। अपर जिलाधिकारी/ जिला निबंधन अधिकारी ने सभी पक्षकारों के तर्कों और साक्ष्यों का परिशीलन किया गया। जिसके बाद उसे फर्जी दस्तावेज माना गया। जिसमें यह कहा गया कि फर्जी पावर आफ अटार्नी के आधार पर आराजी नंबर 552  पर बैनामा करने की साजिश रची गई जो आपराधिक कृत्य है। अपर जिलाधिकारी के जांच के आधार पर सुरियावां पुलिस ने पूर्व विधायक, तत्कालीन सब रजिस्ट्रार और ड्राइवर के खिलाफ सुरियावां थाने में जालसाजी, धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

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