UP : पूर्व विधायक विजय मिश्रा और बेटे पर मुकदमा, असलहा जमा न करने का है मामला; नोटिस का भी नहीं दिया था जवाब
Bhadohi News : पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनका बेटा विष्णु मिश्रा क्रमशः आगरा और बरेली जेल में सजा काट रहे हैं। दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। गुरुवार को गोपीगंज कोतवाली में अलग-अलग दो मुकदमे और दर्ज हो गए। मामला शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद असलहा न जमा करने से जुड़ा हुआ है।
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सपा और निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा व उनके बेटे विष्णु मिश्रा पर गुरुवार को गोपीगंज कोतवाली में दो अलग-अलग मुकदमा दर्ज किया गया। दुष्कर्म के दोषी पूर्व विधायक विजय मिश्रा इस समय आगरा जेल में सजा काट रहे हैं।
इन पर तीन दर्जन मुकदमे पहले ही दर्ज हैं। वहीं सम्पत्ति हड़पने समेत अन्य मामलों में उनका बेटा विष्णु बरेली जेल में बंद हैं। बेटे के ऊपर भी करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।
सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को बीते साल कोर्ट ने युवती के दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 15 साल कैद की सजा सुनाई। रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने, हत्या, लूट, डकैती समेत कुल तीन दर्जन से अधिक मामलों में आरोपी पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा इस समय जेल में बंद हैं।
शस्त्र लाइसेंस हो गया था निरस्त
पुलिस पूर्व विधायक को 2020 और उनके बेटे विष्णु को 2021 में गिरफ्तार किए गए। उसके बाद से ही दोनों अलग-अलग जेल में बंद हैं। इधर, उनकी मुश्किल और बढ़ती जा रही है। गुरुवार को गोपीगंज कोतवाली में बाप-बेटे के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी असलहा जमा न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।
जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व विधायक व उनके बेटे के नाम जारी दो राइफल और एक रिवॉल्वर का लाइसेंस 18 मार्च 2021 को निरस्त कर प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज को असलहा जमा कराने का निर्देश दिया था। पुलिस द्वारा जेल में निरुद्ध विजय मिश्रा व विष्णु मिश्रा को 21 जून 2024 को नोटिस तामील कराते हुए असलहा व लाइसेंस बुक जमा करने को कहा गया, लेकिन आज तक असलहा व लाइसेंस बुक जमा नही कराया गया।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने पर गुरुवार को पिता-पुत्र के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमा दर्ज किया गया। एएसपी डॉ. तेजबीर सिंह ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन में पूर्व विधायक विजय मिश्रा व उनके बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।