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आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Wed, 17 Mar 2021 06:37 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 17 Mar 2021 06:37 PM IST
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Bail plea of accused dismissed
ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने भदोही कोतवाली के डुड़वा-कुकरौठी गांव में नौ जनवरी 2021 को हुई फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी अली मोहम्मद उर्फ डबलू की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दिया। गौरतलब हो कि इस घटना के बाद मामला सुर्खियों में आने पर पुलिस प्रशासन को भी उलाहना झेलनी पड़ी थी।
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बाद हरकत में आई पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में तो पेश किया लेकिन इस मामले में दो अन्य आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। इस संबंध में शिकायतकर्ता रमाशंकर पटेल ने इस आरोप के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया था कि उसका भाई शिवशंकर पटेल उर्फ कान्हा नौ जनवरी 2021 को खेत में काम कर रहा था। उसी समय आरोपित अली मोहम्मद उर्फ डबलू आदि ने पहुंच कर झगड़ा कर लिया और भाई के ऊपर लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। बताया कि गोली लगने पर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया था। इस दौरान विवेचना आरोपी को मय असलहा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया और न्यायिक अभिरक्षा में जेल दिया गया। वहीं अभियुक्त की ओर से जमानत याचिका दाखिल कर कहा गया है कि वह निर्दोष है और उसे गलत ढंग से फंसाया जा रहा है। इसके अलावा कहा कि चोटिल का मेडिकोलीगल नहीं हुआ है लिहाजा उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, वादी के निजी अधिवक्ता सत्येंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी और बहस की।
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