फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Bail application of rape accused rejected

दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिली राहत, जमानत खारिज

Sun, 02 Oct 2022 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 02 Oct 2022 12:39 AM IST
विज्ञापन
Bail application of rape accused rejected
ज्ञानपुर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपियों को राहत नहीं दी। उनके जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने आरोप लगाया था कि उसकी मां की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके पिता शराब पीने के आदी हैं। इसका फायदा उठाकर उसकी बहन को शादी का झांसा देकर शादाब बरगला ले गया। पीड़िता ने कलम बंद बयान में बताया कि आरोपी ने उसे कई शहरों में रखा। उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। इसी दौरान मुंबई स्थित अपने किसी रिश्तेदार से उसे बेचने की बात करने लगा। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि युवती उसकी विवाहिता है और उसने नोटरी के समक्ष शादी भी की है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने तर्क दिया कि नोटरी पर विवाह की कोई वैल्यू नहीं होती है। मामले में पीड़िता ने यह बताया कि उसको बेचने की साजिश रची जा रही थी। मामला गंभीर है। प्रेम का मतलब यह नहीं होता कि उसकी भावनाओं से खेलते हुए किसी का शारीरिक शोषण किया जाए। न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। दूसरे मामले में ज्ञानपुर थाना अंतर्गत एक युवती को युवक बहला-फुसलाकर ले गया। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता ने कलम बंद बयान में बताया कि आरोपी उसको शादी का झांसा देकर बरगला ले गया। आरोपी ने शादी नहीं की, बल्कि उसका शारीरिक शोषण किया। बयान को बदलने के लिए धमकी दी। न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत ने आरोपी के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed