फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Bail application of mother-in-law accused of electrocuting her daughter-in-law rejected

Bhadohi News: बहू को करंट देकर मारने की आरोपी सास की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 20 Jun 2024 12:55 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Jun 2024 12:55 AM IST
विज्ञापन
Bail application of mother-in-law accused of electrocuting her daughter-in-law rejected
ज्ञानपुर। अपर सत्र जज शैलोज चंद्रा की अदालत ने बुधवार को बहू को करंट देकर मारने की आरोपी सास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बहू को करंट देकर मारने की घटना अत्यंत गंभीर है। अभियुक्ता की ओर से किये गए कथित अपराध में उसे जमानत देने का आधार नहीं है। ऐसे में इनकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
विज्ञापन

ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के नारायण कॉलोनी में बीते सात मई में कांस्टेबल रत्नेश कुमार की पत्नी प्रियंका चौधरी का कमरे में फंदे से लटकता शव मिला। संदिग्ध मौत को लेकर मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो विवाहिता की करंट लगने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने कांस्टेबल रत्नेश, उसकी मां पानदेवी उर्फ पानमति और बहन अंशु को गिरफ्तार किया। मामले में विवाहिता की ननद और सास ने अपर सत्र जज की अदालत में जमानत अर्जी दी थी। इसमें ननद की जमानत अर्जी पहले ही खारिज की चुकी है। बुधवार को कोर्ट ने सास पानदेवी उर्फ पानमति की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed