{"_id":"597a3a424f1c1b7e758b49b6","slug":"91501182530-bhadohi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ई-वे बिल की अनिवार्यता टली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ई-वे बिल की अनिवार्यता टली
Updated Fri, 28 Jul 2017 12:42 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भदोही। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अनुपालन में गत दिनों अनिवार्य की गई ई-वे बिल को सरकार ने 15 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। गत दिनों ई-वे व्यवस्था लागू होने के बाद से व्यापारी परेशान थे और इसे कुछ दिन तक और टालने की मांग कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर, राज्य कर भदोही, संजय कुमार सिंह ने गुरूवार को बताया कि व्यापारियों की समस्या और उनकी ओर से हो रही मांग को देखते हुए सरकार ने 15 अगस्त तक राहत प्रदान की है।
असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि किसी वस्तु का एक राज्य से दूसरे राज्य लाने ले जाने या फिर राज्य के भीतर मूवमेंट करने के लिए सप्लायरों को ई-वे बिल जनरेट करना होगा। बताया कि अहम बात यह है कि सप्लायर को यह ई-वे बिल उन वस्तुओं के ट्रांजिट के लिए भी बनाना जरूरी था जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। बताया कि दो दिन पूर्व सरकार ने इसे पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया था लेकिन इससे व्यापारी परेशान हो उठे थे और कुछ और मोहनत देने की मांग कर रहे थे। कहा कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसे 15 अगस्त तक टाल दिया है।
विज्ञापन
असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि किसी वस्तु का एक राज्य से दूसरे राज्य लाने ले जाने या फिर राज्य के भीतर मूवमेंट करने के लिए सप्लायरों को ई-वे बिल जनरेट करना होगा। बताया कि अहम बात यह है कि सप्लायर को यह ई-वे बिल उन वस्तुओं के ट्रांजिट के लिए भी बनाना जरूरी था जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। बताया कि दो दिन पूर्व सरकार ने इसे पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया था लेकिन इससे व्यापारी परेशान हो उठे थे और कुछ और मोहनत देने की मांग कर रहे थे। कहा कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसे 15 अगस्त तक टाल दिया है।
विज्ञापन