फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   2.86 lakh compensation order on LIC

एलआईसी पर 2.86 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश

Sun, 25 Sep 2022 09:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Sep 2022 09:33 PM IST
विज्ञापन
2.86 lakh compensation order on LIC
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम को दो लाख 86 हजार रुपये पीड़ित महिला को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। तय समय तक भुगतान न होने पर एलआईसी को 2019 से नौ प्रतिशत ब्याज जोड़कर रकम अदा करनी पड़ेगी।
विज्ञापन

पार्वती देवी पत्नी स्वॅ. कल्लू लाल विश्वकर्मा निवासी बाजार सरदार खां भदोही ने 26 अगस्त 2019 को आयोग में परिवाद दाखिल किया था। इसमें बताया कि उसके पति ने न्यू मनी बैंक प्लान के तहत 26 जून 2017 को अभिकर्ता बिहारी लाल मौर्य से पालिसी ली। इसका टर्म 15 वर्ष था। अभिकर्ता के माध्यम से सभी औपचारिकता पूर्ण की गई। इसमें उसे नामिनी बनाया गया। बीमा 28 मई 2037 को पूर्ण होने वाली थी। उसके पति ने दो लाख 25 हजार का बीमा कराया था। पालिसी की किस्त भरी गई। 19 नवंबर 2017 को उसके पति कल्लू विश्वकर्मा की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में दिखाने पर पता चला कि मलेरिया हो गया है। 26 नवंबर 2017 को ट्रामा सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। 15 जनवरी 2018 को एक माह की बीमारी में ही उनकी मृत्यु हो गई।
विज्ञापन

पॉलिसी की नामिनी के तौर पर उसने सभी कागजात पूर्ण कर बीमा कंपनी के पास प्रस्तुत किया। लेकिन बीमा कंपनी ने कहा कि पॉलिसीधारक पहले से बीमार थे, जिसके कारण क्लेम नहीं दिया जा सकेगा। उसके बाद बीमा कंपनी के अलग-अलग कार्यालय में चक्कर लगाने के बाद भी उसे लाभ नहीं दिया गया। कई बिंदुओं का परीक्षण करने के बाद आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने शनिवार को परिवाद को स्वीकार करते हुए एलआईसी को दो लाख 81 हजार 250 और एवं वाद व्यय क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार अदा करने का आदेश दिया। यह भी कहा कि निगम की ओर से समय से भुगतान नहीं किया गया तो संपूर्ण धनराशि पर नौ प्रतिशत ब्याज लगाकर 26 अगस्त 2018 से वसूली की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed