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Bhadohi News: दुकानदार पर 15 हजार जुर्माना, पैसा वापस करने का आदेश

Sat, 23 Sep 2023 12:52 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 23 Sep 2023 12:52 AM IST
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15 thousand fine on shopkeeper, order to return the money
जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को खराब मशीन देने पर दुकानदार पर 15 हजार का जुर्माना लगाया। आयोग ने उपभोक्ता को मशीन का मूल्य 62 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया। यह भी कहा कि यदि विपक्षी दुकानदार न्यायालय की तरफ से दी गई अवधि के अंदर धनराशि ग्राहक को अदा नहीं करता है तो 12 प्रतिशत साधारण ब्याज भी अदा करना होगा।
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काशीनाथ मौर्य निवासी कांवल की तरफ से छिब्बर एग्रो इक्विपमेंट्स फरीदकोट कोटकपूरा जिला फरीदकोट पंजाब से तेल पेराई करने के लिए एक स्पेलर मशीन 21 अप्रैल 2022 को 62 हजार देकर क्रय किया था। उपभोकता ने शिकायत दर्ज कराते समय बताया है कि स्पेलर मशीन से केवल 32 किलो सरसों की पिराई की गई और मशीन खराब हो गई। इसकी शिकायत विपक्षी को लगातार की गई, लेकिन गारंटी अवधि में होने के बावजूद विपक्षी दुकानदार ने ना तो स्पेलर मशीन को ठीक किया और ना ही पैसे वापस किए। इस पर परिवादी की ओर से सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक प्रथा को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दर्ज कराया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जवाब दावा दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन दुकानदार की ओर से ना तो कोई न्यायालय में उपस्थित हुआ और ना ही जवाब दावा ही दाखिल किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और विजय बहादुर सिंह की तीन सदस्यी पीठ ने परिवादी के अधिवक्ता छोटे लाल सिंह की बहस सुनी। परिवादी का वाद स्वीकार करते हुए विपक्षी को आदेशित किया गया कि वह निर्णय के दो माह के अंदर तेल पेराई स्पेलर मशीन की कीमत 62 हजार परिवादी को वापस करें साथ ही उन्हें हुए मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार व मुकदमा में खर्च हुए पांच हजार रुपये अतिरिक्त दो माह के अंदर अदा करें। निर्णय की जानकारी जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।
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