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अभिलेख जमा न करने पर पेंशन से होंगे वंचित
Updated Sun, 30 Jul 2017 12:46 AM IST
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ज्ञानपुर (भदोही)।
अगले माह के पहले पखवारे तक पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज जमा न करने पर जिले के 7375 विकलांगों की पेंशन की अगली किस्त रोक दी जाएगी। निदेशालय से निर्देश मिलने के बाद जिले के दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी ने जरूरी अभिलेखों को पूरा करने का निर्देश विकलांगों को दिया है। जिले के विकलांग विभाग में वर्तमान समय में लाभार्थियों की तादाद 13046 है। इसमें 5671 लाभार्थियों ने मांगे गए जरूरी अभिलेखों को विभाग के पास उपलब्ध करा दिया है। इससे पेंशन की अगली किस्त उनके खाते में भेजने के लिए कोई भी रोड़ा नहीं आएगा। जबकि अभिलेख न जमा करने वाले लाभार्थियों के पेंशन की अगली किस्त फंस सकती है। लाभार्थियों का रिकार्ड ऑनलाइन कर उन्हें पेंशन की राशि निदेशालय से सीधे खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में लाभार्थियों की डिटेल के रूप में आधार कार्ड की कापी, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, एक फोटो के साथ संपर्क नंबर भी विकास भवन स्थित विभाग के कार्यालय में जमा करना है। चूंकि इन अभिलेखों को 31 मार्च तक ही जमा कर देना था लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थियों के वंचित होते देख निदेशालय से एक मौका और दिया गया है। इसके बाद भी न जमा कर पाने पर पेंशन की अगली किस्त से लाभार्थी वंचित हो जाएंगे। जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी ऋतुराज सिंह ने बताया कि मांगे गए अभिलेख विभाग को उपलब्ध न कराने पर निदेशालय से पेंशन की किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए समय से अभिलेख जमा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो पूर्व में उक्त अभिलेख जमा कर चुके हैं, उन्हें दुबारा जमा करने की जरूरत नही है।
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अगले माह के पहले पखवारे तक पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज जमा न करने पर जिले के 7375 विकलांगों की पेंशन की अगली किस्त रोक दी जाएगी। निदेशालय से निर्देश मिलने के बाद जिले के दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी ने जरूरी अभिलेखों को पूरा करने का निर्देश विकलांगों को दिया है। जिले के विकलांग विभाग में वर्तमान समय में लाभार्थियों की तादाद 13046 है। इसमें 5671 लाभार्थियों ने मांगे गए जरूरी अभिलेखों को विभाग के पास उपलब्ध करा दिया है। इससे पेंशन की अगली किस्त उनके खाते में भेजने के लिए कोई भी रोड़ा नहीं आएगा। जबकि अभिलेख न जमा करने वाले लाभार्थियों के पेंशन की अगली किस्त फंस सकती है। लाभार्थियों का रिकार्ड ऑनलाइन कर उन्हें पेंशन की राशि निदेशालय से सीधे खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में लाभार्थियों की डिटेल के रूप में आधार कार्ड की कापी, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, एक फोटो के साथ संपर्क नंबर भी विकास भवन स्थित विभाग के कार्यालय में जमा करना है। चूंकि इन अभिलेखों को 31 मार्च तक ही जमा कर देना था लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थियों के वंचित होते देख निदेशालय से एक मौका और दिया गया है। इसके बाद भी न जमा कर पाने पर पेंशन की अगली किस्त से लाभार्थी वंचित हो जाएंगे। जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी ऋतुराज सिंह ने बताया कि मांगे गए अभिलेख विभाग को उपलब्ध न कराने पर निदेशालय से पेंशन की किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए समय से अभिलेख जमा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो पूर्व में उक्त अभिलेख जमा कर चुके हैं, उन्हें दुबारा जमा करने की जरूरत नही है।