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UP : टीचर से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, शादी की बात की तो भेज दिए रुपये; बोला- मुंह बंद रखना

Sat, 25 Jan 2025 12:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Sat, 25 Jan 2025 12:21 AM IST
सार

यूपी के भदोही में यह मामला 2019 का है। पीड़िता के अनुसार, जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने उसके खाते में 20 हजार रुपये भेज दिए। आरोपी ने मुंह बंद रखने का भी दबाव बनाया था।

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ten years imprisonment accused of misdeed a teacher in bhadohi sent money of no marriage
कोर्ट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

फास्ट ट्रैक प्रथम सुबोध सिंह की अदालत ने शादी का वादा कर टीचर से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने 2019 के मामले में फैसला सुनाया है।

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गोपीगंज नगर की एक युवती ने 16 दिसंबर 2019 को तत्कालीन एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह एक प्राइवेट विद्यालय में टीचर है। उसी स्कूल में गोपीगंज कोतवाली के किशुनदेवपुर का निवासी तेज बहादुर मौर्य भी शिक्षक है। 
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आरोप लगाया कि तेजबहादुर ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। शादी की बात करने पर वह टालता रहा। इस बीच पीड़िता को पता चला कि तेज बहादुर की दूसरी जगह शादी तय हो गई है। इसके बाद पीड़िता ने उससे शादी की बात की गई तो वह पीड़िता के खाते में 20 हजार रुपये भेजकर चुप रहने को कहा। 
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युवती ने आरोप लगाया कि प्रयागराज रहने के दौरान भी युवक उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश सुबोध सिंह ने तेज बहादुर मौर्य को दोषी पाया।

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