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Bhadohi News: गैर इरादतन हत्या में दोषियों को 10 वर्ष की कैद

Wed, 01 Nov 2023 12:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 01 Nov 2023 12:16 AM IST
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10 years imprisonment for those guilty of culpable homicide
ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में छह दोषियों को 10-10 साल सश्रम कारावास एवं 19-19 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। नौ साल पूर्व भदोही के काजीपुर में हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया है। अभियोजन के मुताबिक शमीम अनवर ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि आठ साल पूर्व काजीपुर के छह लोग उसके घर में घुसकर मारपीट की। इस दौरान उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों के तर्क एवं बहस सुनने के बाद जिला जज साकेत बिहारी दीपक ने वारिश अली, हामिद अली, हरीश, छोट्टन, मार्शल और जावेद को मामले में दोषी पाया। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश कुमार पांडेय ने बहस की।
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