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मिलावटखोरी में चार के खिलाफ 1.10 लाख का जुर्माना

Thu, 08 Sep 2022 12:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Sep 2022 12:24 AM IST
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1.10 lakh fine against four for adulteration
ज्ञानपुर। मिलावटखोरी में एडीएम न्यायालय ने दो निर्माण कंपनी समेत चार के खिलाफ एक लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया। करीब एक साल पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की जांच में खाद्य सामग्री का सैंपल फेल हो गया था।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएन त्रिपाठी ने बताया कि 14 सितंबर 2021 को औराई, सुरियावां के बाजारों में खाद्य सामानों का नमूना संकलित कर जांच के लिए भेजा गया था। खाद्य सामान नमूना फेल होने पर एडीएम एसके मिश्रा के न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए एडीएम ने उक्त जुर्माने की कार्रवाई कर नोटिस जारी किया। इनमें एमपी एडिबल आयल एंड फूड़स मध्य प्रदेश पर 50 हजार, श्याम आयल रिफाइनरी मुट्ठीगंज प्रयागराज पर 50 हजार जबकि दो व्यापारियों में सोहन लाल अग्रहरि घोसियां, राम लाल जायसवाल गल्ला मंडी सुरियावां पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगा। वहीं मंगलवार को दोपहर में केएन त्रिपाठी ने औराई से लड्डू, गोपीगंज से पनीर, सरताज नमकीन, छतमी, महराजगंज ढाबा, होटल से पनीर, खोवा का नमूना संकलित कराकर बीकानेर और अमूल के स्टोर में बिक्री की तिथि समाप्त होने वाले सामानों को नष्ट करवाया । सहायक आयुक्त खाद्य चंदन पांडेय ने कहा कि अभियान आगामी पर्व तक चलाया जाएगा।
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