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UP: 13 माह पहले लापता इरफान के कत्ल का आरोप, सास-ससुर पर FIR,कोर्ट में पेश हुआ 'मृत' इरफान- जानिए पूरी कहानी
Tue, 09 Jun 2026 01:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jun 2026 01:23 AM IST
सार
परिवार वालों से पूछताछ पर हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। इसी बीच पता चला कि क्षेत्र की एक लड़की से कुछ दिन पहले इरफान की फोन पर बात हुई थी। लड़की से पूछताछ में इरफान के जिंदा होने की पुष्टि हुई और उसका नंबर मिला।दोस्तों ने समझाया तो लौटा: पुलिस ने इरफान के दोस्तों और करीबियों से उसकी बात कराई। दोस्तों ने बताया कि उसके घर वालों पर हत्या का केस दर्ज है। समझाने पर इरफान लौट आया। सोमवार को पुलिस ने उसे सीजेएम कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराया।
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विस्तार
मई 2025 से लापता जिस इरफान के कत्ल के आरोप में उसके मां-बाप और भाई-बहन पर वाल्टरगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी वह केरल में जिंदा मिला। पता चला कि पारिवारिक कलह से आजिज आकर वह चुपके से केरल चला गया था और वहीं रह रहा था। इधर पत्नी ने सास-ससुर और अन्य लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस ने सोमवार को इरफान को कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराया।
सीजेएम कोर्ट में सोमवार को नाजारा आम था। अधिवक्ताओं-फरियादियों की आमद-रफ्त जारी थी। अर्दली अपनी जगह मुस्तैद था और पेशकार अपने काम में मशगूल। इसी बीच वाल्टरगंज पुलिस बिछियागंज गांव के रहने वाले इरफान नाम के युवक को लेकर कोर्ट में पहुंची। 02 मई 2025 से लापता इरफान की पत्नी रहमतुन्निशा ने अपने सास-ससुर और ससुराल के अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी।
वहीं, इरफान की मां सहरून्निशा ने बहू पर बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रहमतुन्निशा की अर्जी पर कोर्ट ने इरफान की मां सहरून्निशा, पिता अब्दुल अजीज, बहन मैनाज, शहीदा और भाई निसार व नूर मोहम्मद पुत्र इकबाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश जारी कर दिया था।
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वाल्टरगंज के थानेदार सूर्य प्रकाश सिंह ने बताया कि जांच शुरू की गई तो आरोपी परिवार वालों से पूछताछ में हत्या के संदेह की कोई वजह नहीं मिली। इसी बीच पता चला कि क्षेत्र की ही एक लड़की से कुछ दिन पहले इरफान की फोन पर बात हुई थी। लड़की से पूछताछ में इरफान के जिंदा होने की तस्दीक हुई और उसका फोन नंबर भी मिला।
इसके बाद पुलिस ने इरफान के दोस्तों और करीबियों से उसकी बात कराई। दोस्तों ने इरफान को उसकी ही हत्या के आरोप में मां-बाप समेत अन्य परिवार वालों पर प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी देते हुए घर लौटने के लिए समझाया। इरफान के लौटने पर पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया।
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सीजेएम कोर्ट में सोमवार को नाजारा आम था। अधिवक्ताओं-फरियादियों की आमद-रफ्त जारी थी। अर्दली अपनी जगह मुस्तैद था और पेशकार अपने काम में मशगूल। इसी बीच वाल्टरगंज पुलिस बिछियागंज गांव के रहने वाले इरफान नाम के युवक को लेकर कोर्ट में पहुंची। 02 मई 2025 से लापता इरफान की पत्नी रहमतुन्निशा ने अपने सास-ससुर और ससुराल के अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी।
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वहीं, इरफान की मां सहरून्निशा ने बहू पर बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रहमतुन्निशा की अर्जी पर कोर्ट ने इरफान की मां सहरून्निशा, पिता अब्दुल अजीज, बहन मैनाज, शहीदा और भाई निसार व नूर मोहम्मद पुत्र इकबाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश जारी कर दिया था।
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वाल्टरगंज के थानेदार सूर्य प्रकाश सिंह ने बताया कि जांच शुरू की गई तो आरोपी परिवार वालों से पूछताछ में हत्या के संदेह की कोई वजह नहीं मिली। इसी बीच पता चला कि क्षेत्र की ही एक लड़की से कुछ दिन पहले इरफान की फोन पर बात हुई थी। लड़की से पूछताछ में इरफान के जिंदा होने की तस्दीक हुई और उसका फोन नंबर भी मिला।
इसके बाद पुलिस ने इरफान के दोस्तों और करीबियों से उसकी बात कराई। दोस्तों ने इरफान को उसकी ही हत्या के आरोप में मां-बाप समेत अन्य परिवार वालों पर प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी देते हुए घर लौटने के लिए समझाया। इरफान के लौटने पर पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया।