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Basti News: हाईकोर्ट में अपील करेगी पीड़िता की मां

Mon, 20 May 2024 01:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Mon, 20 May 2024 01:01 AM IST
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Victim's mother will appeal in the High Court
पांच जून को गौर क्षेत्र के बिरऊपुर चौराहे पर दरिंदगी की शिकार हुई थी किशोरी
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पाॅस्को एक्ट विशेष न्यायालय में तीसरे गवाह की चल रही है जिरह

संवाद न्यूज एजेंसी

बस्ती। गौर थाना क्षेत्र के बिरऊपुर चौराहे पर पांच जून 2023 को दिल दहला देने वाली दरिंदगी की शिकार हुई 14 वर्षीय किशोरी की मौत मामले में जल्द उसकी मां त्वरित निस्तारण के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगी। वह इस नाते कि उनके केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सके। जबकि इस मामले की सुनवाई पाॅस्को एक्ट विशेष न्यायालय में चल रहा है। जहां गवाहों के बयान और जिरह चल रही है।

पीड़िता की मां ने बताया कि पुलिस की ओर से न्यायालय में दाखिल चार्जशीट के अनुसार गवाहों के बयान और जिरह चल रही है। पाॅस्को एक्ट विशेष न्यायालय में 17 मई को तीसरे गवाह राममूरत की जिरह हुई है। अभी इनका जिरह पूरा नहीं हुआ है। अगली सुनवाई 29 मई की तिथि निर्धारित है। घटना में कुल 54 गवाह बनाए गए हैं, जिसमें किशोरी के भाई और मां का जिरह और बयान पूरा हो चुका है।
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घर से साइकिल लेकर सब्जी लाने के लिए निकली गौर क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी का एक किमी दूर बिरऊपुर चौराहे पर पांच जून को खून से लथपथ शव मिला था। पोस्टमार्टम में उसके साथ दरिंदगी की बात सामने आई थी। पोस्टमार्टम में अप्राकृतिक दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने केस में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और पाॅस्को की धारा को शामिल किया। इस मामले में राजन निषाद, कुंदन सिंह और एक नाबालिग जेल में है।
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फिर टली जमानत पर सुनवाई

हाईकोर्ट में आरोपी कुंदन सिंह और राजन निषाद की जमानत पर 15 मई को भी सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता शिवकुमार यादव ने बताया कि हाईकोर्ट में केस का क्रमांक पहुंचने से पहले कोर्ट का समय समाप्त हो गया। इससे मामले की सुनवाई अदालत में नहीं हो सका। अगली सुनवाई किस डेट पर होनी है, यह अभी निश्चित नहीं है।
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