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Basti News: मारपीट के मामले में चार को दो वर्ष की सजा
Thu, 14 Nov 2024 01:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 14 Nov 2024 01:40 AM IST
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बस्ती। न्यायालय अपर जिला जज/फास्ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने मारपीट के मामले में एक महिला सहित तीन पुरुष को दो-दो वर्ष की सजा सुनवाई है। प्रत्येक पर 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर डेढ़ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी लक्ष्मीकांत द्विवेदख्व अजय पाल ने अदालत को बताया कि मामला अमरडीह गांव का है। पुलिस ने चंद्रशेखर कहार, झिनकू, गुड्डू, कम्मल, शिवशंकर, उदामा व रमली तथा त्रिलोकी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। 12 गवाहों ने गवाही देकर घटना का समर्थन किया। अदालत ने दोष सिद्ध झिनकू, कम्मल, शिवशंकर व उदामा को सजा सुनाई। संवाद
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एडीजीसी लक्ष्मीकांत द्विवेदख्व अजय पाल ने अदालत को बताया कि मामला अमरडीह गांव का है। पुलिस ने चंद्रशेखर कहार, झिनकू, गुड्डू, कम्मल, शिवशंकर, उदामा व रमली तथा त्रिलोकी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। 12 गवाहों ने गवाही देकर घटना का समर्थन किया। अदालत ने दोष सिद्ध झिनकू, कम्मल, शिवशंकर व उदामा को सजा सुनाई। संवाद
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