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Basti News: ट्रक से सरिया लूटने में दो लोगों को तीन साल की सजा सजा

Wed, 25 Sep 2024 03:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Wed, 25 Sep 2024 03:16 AM IST
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Two people sentenced to three years for robbing bars from a truck
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ईसी एक्ट रामकरन यादव की अदालत ने ट्रक व उसमें लदी सरिया की बरामदगी के मामले में दो लोगों को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करना होगा। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
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गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव निवासी दिनेश कुमार सिंह ने चार अक्तूबर 2014 को छावनी थाने में केस दर्ज कराते हुए कहा कि वह अपना ट्रक खुद चलाता है। तीन अक्तूबर को गैलैंट इस्पात गीडा गोरखपुर से ट्रक में 15 टन सरिया लाद कर लखनऊ जा रहा था था। टोल प्लाजा छावनी के आगे ट्रक को एक खाली ट्रक ने ओवरटेक कर आगे खड़ा कर दिया। उसकी केबिन में दो लोग घुस आए और ट्रक व उसमें लदा सामान लूट लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर 10 अक्तूबर 2014 को राम जानकी मार्ग से ट्रक व उसमें लदे 15 टन सरिया के साथ दिनेश कुमार पांडेय निवासी पगार खास थाना नगर व सभाजीत पांडेय निवासी प्रतापपुर थाना नगर को गिरफ्तार किया था। दोनों पक्ष का तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई। संवाद
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