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Basti News: दो अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को 18 और एक को 12 साल की सजा
Wed, 06 Dec 2023 12:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 06 Dec 2023 12:25 AM IST
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बस्ती। चार क्विंटल गांजा लेकर ओडिशा से बिहार जाते समय पकड़े गए तीन दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। लखनऊ एसटीएफ की टीम ने मुंडेरवा थाना क्षेत्र के खजौला के पास से उन्हें गिरफ्तार किया था। अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विजय कुमार कटियार की अदालत ने दो को 18-18 वर्ष कारावास व सवा लाख रुपये अर्थदंड और तीसरे को 12 वर्ष कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकाकरी के अनुसार, 19 अप्रैल 2017 को एसटीएफ लखनऊ के तत्कालीन निरीक्षक अंजनी कुमार तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा से बिहार जा रही डाक पार्सल लिखी डीसीएम में चार क्विंटल गांजा लदा हुआ है। जिसके पीछे एक स्कार्पियो चल रही है। मुंडेरवा के तत्कालीन एसओ संजय सिंह के साथ एसटीएफ टीम ने खजौला चौकी के पास स्कार्पियो में बैठे सरगना ईश्वर तिवारी और राजेश गिरी निवासी ठेकरहा जिला पश्चिमी चंपारन बिहार और स्कार्पियो चालक मनोज यादव निवासी हनुमानगंज जिला पडरौना को गिरफ्तार किया था।
डीसीएम चालक लीलू उर्फ रोहतास जिला सोनीपत हरियाणा और संदीप सिंह निवासी भसूदी जिला सोनीपत हरियाणा को भी गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीश के बाद विवेचक ने पांचों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अभियुक्त लीलू और संदीप की फाइल अलग कर दी गई। ऐसे में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने ईश्वरी तिवारी, राजेश गिरी और मनोज यादव पर आरोप सिद्ध पाया। तीनों को सजा सुना दी गई।
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जानकाकरी के अनुसार, 19 अप्रैल 2017 को एसटीएफ लखनऊ के तत्कालीन निरीक्षक अंजनी कुमार तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा से बिहार जा रही डाक पार्सल लिखी डीसीएम में चार क्विंटल गांजा लदा हुआ है। जिसके पीछे एक स्कार्पियो चल रही है। मुंडेरवा के तत्कालीन एसओ संजय सिंह के साथ एसटीएफ टीम ने खजौला चौकी के पास स्कार्पियो में बैठे सरगना ईश्वर तिवारी और राजेश गिरी निवासी ठेकरहा जिला पश्चिमी चंपारन बिहार और स्कार्पियो चालक मनोज यादव निवासी हनुमानगंज जिला पडरौना को गिरफ्तार किया था।
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डीसीएम चालक लीलू उर्फ रोहतास जिला सोनीपत हरियाणा और संदीप सिंह निवासी भसूदी जिला सोनीपत हरियाणा को भी गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीश के बाद विवेचक ने पांचों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अभियुक्त लीलू और संदीप की फाइल अलग कर दी गई। ऐसे में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने ईश्वरी तिवारी, राजेश गिरी और मनोज यादव पर आरोप सिद्ध पाया। तीनों को सजा सुना दी गई।
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