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Basti News: किशोरी से छेड़छाड़ के दो दोषियों को एक-एक वर्ष की सजा
Sat, 16 Mar 2024 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 16 Mar 2024 01:11 AM IST
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पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
अर्थदंड न अदा करने पर होगी तीन-तीन माह की साधारण कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दो दोषियों को पॉक्सो न्यायाधीश अमित कुमार वर्मा ने एक-एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करते हुए आदेश दिया कि इसे न अदा करने पर तीन-तीन माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी अरविंद पांडेय ने न्यायाधीश को बताया कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की कि 13 वर्षीय बेटी नगर पंचायत के एक इंटर कॉलेज की छात्रा है। पांच नवंबर 2016 को वह रोते हुए घर पहुंची और बताया कि गांव के राजेंद्र व राहुल आए दिन स्कूल जाते समय फब्तियां कसते हुए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोनों ने एक कागज पर अशोभनीय शब्द व मोबाइल फोन नंबर लिखकर फेंक दिया।
इनके घर जब शिकायत लेकर पहुंचा तो दोनों गाली-गलौच करते हुए मारने का दौड़ा लिया। इसकी सूचना डायल 112 को दी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। न्यायाधीश ने साक्ष्य व बयान के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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अर्थदंड न अदा करने पर होगी तीन-तीन माह की साधारण कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दो दोषियों को पॉक्सो न्यायाधीश अमित कुमार वर्मा ने एक-एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करते हुए आदेश दिया कि इसे न अदा करने पर तीन-तीन माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी अरविंद पांडेय ने न्यायाधीश को बताया कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की कि 13 वर्षीय बेटी नगर पंचायत के एक इंटर कॉलेज की छात्रा है। पांच नवंबर 2016 को वह रोते हुए घर पहुंची और बताया कि गांव के राजेंद्र व राहुल आए दिन स्कूल जाते समय फब्तियां कसते हुए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोनों ने एक कागज पर अशोभनीय शब्द व मोबाइल फोन नंबर लिखकर फेंक दिया।
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इनके घर जब शिकायत लेकर पहुंचा तो दोनों गाली-गलौच करते हुए मारने का दौड़ा लिया। इसकी सूचना डायल 112 को दी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। न्यायाधीश ने साक्ष्य व बयान के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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