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Basti News: साइकिल चोरी के 34 वर्ष पुराने केस में दो आरोपी दोषमुक्त
Wed, 16 Oct 2024 01:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 16 Oct 2024 01:48 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। एसीजेएम प्रथम चौधरी संदीप सिंह की अदालत ने 34 वर्ष बाद साइकिल चोर के आरोपी को दोष मुक्त करार दिया। मामला संतकबीरनगर के महुली थाने का है।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 09.अप्रैल 1990 को दशरथ प्रसाद ने केस दर्ज कराया था कि उनके विद्यालय में एक साइकिल चोर छात्र भरतनाथ यादव की साइकिल लेकर भाग रहा था। छात्र ने साइकिल ले जाते देख कर शोर मचाया। विद्यालय के छात्र गंगाचरन, रमेशचन्द्र, लालधर व अन्य लड़कों के सहयोग से घेर कर साइकिल के साथ पकड़ लिया। अपना नाम जनार्दन निवासी बनकटा, थाना सिकरीगंज, जनपद गोरखपुर बताया। यह घटना दिन के लगभग दस बजे की है। मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान विवेचना में अभियुक्त जनार्दन, चंद्रशेखर और शंकर ठठेर के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ। दौरान विचारण अभियुक्त चंद्रशेखर की पत्रावली अलग है। गवाहों के बयान और सबूत के आधार पर चन्द्रशेखर एवं शंकर ठठेरा के विरूद्ध लगाये गये आरोप से संदेह के आधार पर दोषमुक्त किए जाने का आदेश दिया। संवाद
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बस्ती। एसीजेएम प्रथम चौधरी संदीप सिंह की अदालत ने 34 वर्ष बाद साइकिल चोर के आरोपी को दोष मुक्त करार दिया। मामला संतकबीरनगर के महुली थाने का है।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 09.अप्रैल 1990 को दशरथ प्रसाद ने केस दर्ज कराया था कि उनके विद्यालय में एक साइकिल चोर छात्र भरतनाथ यादव की साइकिल लेकर भाग रहा था। छात्र ने साइकिल ले जाते देख कर शोर मचाया। विद्यालय के छात्र गंगाचरन, रमेशचन्द्र, लालधर व अन्य लड़कों के सहयोग से घेर कर साइकिल के साथ पकड़ लिया। अपना नाम जनार्दन निवासी बनकटा, थाना सिकरीगंज, जनपद गोरखपुर बताया। यह घटना दिन के लगभग दस बजे की है। मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान विवेचना में अभियुक्त जनार्दन, चंद्रशेखर और शंकर ठठेर के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ। दौरान विचारण अभियुक्त चंद्रशेखर की पत्रावली अलग है। गवाहों के बयान और सबूत के आधार पर चन्द्रशेखर एवं शंकर ठठेरा के विरूद्ध लगाये गये आरोप से संदेह के आधार पर दोषमुक्त किए जाने का आदेश दिया। संवाद