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Basti News: छात्रा से छेड़खानी के केस में तीन वर्ष कारावास की सजा

Wed, 27 Nov 2024 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Wed, 27 Nov 2024 12:34 AM IST
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Three years imprisonment in case of molesting a student
बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने 13 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपी दौलत राम उर्फ लकड़ को तीन वर्ष कठोर कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी, अखिलेश दुबे ने अदालत को बताया कि वाॅल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता का पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया कि एक अप्रैल 2016 को रात करीब 9:30 बजे वह शौच करने के लिए घर के बाहर चला गया था। पत्नी खाना बना रही थी। उसकी 13 वर्षीय बड़ी पुत्री व और बच्चे पढ़ रहे थे। इसी समय गांव का दौलत राम उर्फ लकड़ घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी करने लगा तथा पुत्री का कपड़ा फाड़ दिया। पत्नी व बच्चों के विरोध करने पर गाली देते हुए मारने-पीटने लगे। शोर पर गांव के लोग आ गए, जिसकी मदद से उसे पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद भी वह धमकी दे रहा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आरोपी दौलत राम को घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में दोषी मानते हुए दंडित किया है।
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