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Basti News: गैंगस्टर एक्ट में तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा

Sun, 26 Jul 2026 11:39 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jul 2026 11:39 PM IST
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Three convicts sentenced to seven years each under the Gangster Act.
बस्ती। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एफटीसी-प्रथम विराट शिरोमणि की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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एडीजीसी प्रेम प्रकाश दुबे ने बताया कि 18 मई 2013 को कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक एनके सिंह और उपनिरीक्षक अली हमजा सिद्दीकी क्षेत्र में गश्त पर थे। इस दौरान मिली सूचना के आधार पर विवेक चौधरी निवासी कटरा चौधरी टेंट हाउस, कुलदीप उर्फ दहू चौधरी निवासी कटरा चुंगी और मनोज चौधरी निवासी कटरा चौधरी टेंट हाउस के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
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अभियोजन के अनुसार विवेक चौधरी गिरोह का सरगना था, जबकि कुलदीप उर्फ दहू चौधरी और मनोज चौधरी उसके सक्रिय सदस्य थे। गिरोह पर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए संगठित अपराध करने का आरोप था। तीनों के खिलाफ कोतवाली थाने में पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। अभियोजन का यह भी कहना था कि गिरोह के भय और आतंक के कारण लोग इनके खिलाफ गवाही देने से कतराते थे।
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पुलिस ने गैंग चार्ट तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मुकदमा दर्ज किया। विवेचना पूरी होने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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