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कारतूस कांड : शुरू हुई गवाही, पेश हुए विवेचक
Fri, 24 Nov 2023 01:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 24 Nov 2023 01:31 AM IST
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- विवेचक रहे तत्कालीन कोतवाल की न्यायालय में हुई गवाही
- नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने के बहुचर्चित मामले में बृहस्पतिवार को न्यायालय में विवेचक व तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक एसएन सिंह पेश हुए। पिछले दो तारीखों से न्यायालय उन्हें तलब कर रहा था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश शिवचंद के समक्ष विवेचक ने बयान दर्ज कराया। इसमें सबसे पहले विवेचक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया था।
एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने बताया कि सरकार बनाम रामकृपाल सिंह के केस में विवेचक रहे तत्कालीन कोतवाल ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया है। विवेचना से संबंधित विषयों पर अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखे गए।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए नक्सलियों के हमले में इस्तेमाल कारतूस की सप्लाई में बस्ती के तत्कालीन आर्मोरर राम कृपाल सिंह का नाम सामने आया था। यूपी एसटीएफ ने 30 अप्रैल को बस्ती पुलिस लाइंस में छापा मारकर राम कृपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। उसके सरकारी आवास से विभिन्न प्रतिबंधित बोर के कारतूस व मैगजीन बरामद की गई थी।
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इस मामले में एसटीएफ के एसआई राज कुमार सिंह ने कोतवाली थाने में आर्मोरर राम कृपाल सिंह सहित 10 आरोपियों पर केस दर्ज किया था। विवेचक तत्कालीन कोतवाल एसएन सिंह ने सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। इन दिनों इस केस का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के दौरान न्यायालय में केस की दो फाइल तैयार की गई है, जिसका एक पार्ट सरकार बनाम रामकृपाल सिंह और दूसरा पार्ट सरकार बनाम राज कुमार सिंह ने नाम से न्यायालय में प्रचलित है। सरकार बनाम राम कृपाल सिंह की फाइल में गवाही चल रही है। बता दें कि इस केस में शामिल सभी आरोपियों की रामपुर न्यायालय से सजा हो चुकी है। वह सभी जेल में हैं।
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- नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने के बहुचर्चित मामले में बृहस्पतिवार को न्यायालय में विवेचक व तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक एसएन सिंह पेश हुए। पिछले दो तारीखों से न्यायालय उन्हें तलब कर रहा था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश शिवचंद के समक्ष विवेचक ने बयान दर्ज कराया। इसमें सबसे पहले विवेचक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया था।
एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने बताया कि सरकार बनाम रामकृपाल सिंह के केस में विवेचक रहे तत्कालीन कोतवाल ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया है। विवेचना से संबंधित विषयों पर अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखे गए।
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छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए नक्सलियों के हमले में इस्तेमाल कारतूस की सप्लाई में बस्ती के तत्कालीन आर्मोरर राम कृपाल सिंह का नाम सामने आया था। यूपी एसटीएफ ने 30 अप्रैल को बस्ती पुलिस लाइंस में छापा मारकर राम कृपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। उसके सरकारी आवास से विभिन्न प्रतिबंधित बोर के कारतूस व मैगजीन बरामद की गई थी।
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इस मामले में एसटीएफ के एसआई राज कुमार सिंह ने कोतवाली थाने में आर्मोरर राम कृपाल सिंह सहित 10 आरोपियों पर केस दर्ज किया था। विवेचक तत्कालीन कोतवाल एसएन सिंह ने सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। इन दिनों इस केस का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के दौरान न्यायालय में केस की दो फाइल तैयार की गई है, जिसका एक पार्ट सरकार बनाम रामकृपाल सिंह और दूसरा पार्ट सरकार बनाम राज कुमार सिंह ने नाम से न्यायालय में प्रचलित है। सरकार बनाम राम कृपाल सिंह की फाइल में गवाही चल रही है। बता दें कि इस केस में शामिल सभी आरोपियों की रामपुर न्यायालय से सजा हो चुकी है। वह सभी जेल में हैं।