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Basti News: याैन शोषण के दोषी को दस वर्ष की कैद
Thu, 29 May 2025 01:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 29 May 2025 01:23 AM IST
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बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने बुधवार को शादी का झांसा देकर याैन शोषण के दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास व 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर ढाई वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
अभियोजन की ओर से कहा गया कि सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने न्यायालय के माध्यम से केस दर्ज कराया था। वह 2014 में बीए कर रही थी। उसी काॅलेज में विक्रम केवट निवासी ग्राम कड़हा थाना रुधौली तथा उसके गांव के अन्य लड़के पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान विक्रम केवट से उसकी मुलाकात हुई। बातचीत होने लगी। विक्रम भी उसकी बिरादरी का था। उसी बहाने उसके घर आने-जाने लगा। एक दिन बहाना बनाया कि उसके बाबा बीमार हैं, उन्हें देखने जाना है। उसे अपने घर ले गया और रात में जबरदस्ती गलत काम किया। शिकायत करने की धमकी देने पर शादी का वादा करने लगा। कहा कि उसकी शादी नहीं हुई है। वह शादी का झांसा देकर बार-बार संबंध बनाता रहा। बाद में पीड़िता शादी का दबाव देने लगी तो उसे मारा-पीटा तथा शादी से इन्कार कर दिया। पुलिस ने के दर्ज करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत विक्रम केवट को दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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अभियोजन की ओर से कहा गया कि सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने न्यायालय के माध्यम से केस दर्ज कराया था। वह 2014 में बीए कर रही थी। उसी काॅलेज में विक्रम केवट निवासी ग्राम कड़हा थाना रुधौली तथा उसके गांव के अन्य लड़के पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान विक्रम केवट से उसकी मुलाकात हुई। बातचीत होने लगी। विक्रम भी उसकी बिरादरी का था। उसी बहाने उसके घर आने-जाने लगा। एक दिन बहाना बनाया कि उसके बाबा बीमार हैं, उन्हें देखने जाना है। उसे अपने घर ले गया और रात में जबरदस्ती गलत काम किया। शिकायत करने की धमकी देने पर शादी का वादा करने लगा। कहा कि उसकी शादी नहीं हुई है। वह शादी का झांसा देकर बार-बार संबंध बनाता रहा। बाद में पीड़िता शादी का दबाव देने लगी तो उसे मारा-पीटा तथा शादी से इन्कार कर दिया। पुलिस ने के दर्ज करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत विक्रम केवट को दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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