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Basti News: कर संशोधन से बढ़ेगी आय, अन्य निकायों से बस्ती का टैक्स कम
Wed, 11 Feb 2026 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 11 Feb 2026 12:27 AM IST
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बस्ती। नगर पालिका परिषद बस्ती में कर संबंधित बदलाव किए गए हैं। पहले मकानों के ट्रांसफर और खरीद फीस में कमी देकर आमजन को राहत दी गई है। वहीं, अब नपा बस्ती ने गृह और जल कर में बदलाव करके नपा की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने के लिए संसोधन कर व्यवस्था लागू किया है।
ईओ नगर पालिका अंगद गुप्ता ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया है कि शासन की ओर से कर निर्धारण में बोर्ड के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। पहले बोर्ड की ओर से कर निर्धारण में वृद्धि करने पर सहमति प्रदान करती थी, लेकिन अब अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार दे दिया गया है। बताया कि नई नियमावली के अनुसार वार्ड के भीतर प्रति इकाई क्षेत्र के लिए न्यूनतम मासिक किराया की दर निर्धारित करने के लिए अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
वर्ष 2012 के बाद पहली बार नया टैक्स स्लैब की दर लागू की गई है। अधिनियम में दो साल में कर में बढ़ोत्तरी किए जाने का निमय है। फिर भी अन्य पड़ोसी निकायों से बस्ती का कर कम है। ईओ ने बताया कि नगर पालिका बस्ती में न्यूनतम दर 55 पैसे, अधिकतम दर 1.20 रुपये है। वहीं, नगर पालिका गोंडा में न्यूनतम 1.25 रुपये और अधिकतम दर 2.30 रुपये, नगर पालिका आजमगढ़ में न्यूनतम दर 1.75 रुपये, अधिकतम दर 3.50 रुपये, नगर पालिका देवरिया में न्यूनतम दर 55 पैसे, अधिकतम दर 2.25 रुपये, नगर पंचायत बभनान बस्ती में 50 पैसे न्यूनतम और 1.50 रुपये अधिकतम दर लागू है।
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ईओ ने कहा कि उक्त तुलनात्मक कर दर से स्पष्ट है कि नपा बस्ती में कर की दर सबसे कम और जनहित में है। कहा कि यदि किसी भवन स्वामी को अपने भवन पर लगे कर से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वह कार्यालय में दर्ज करा सकता है, निराकरण कराया जाएगा। कहा कि 31 मार्च से पहले कर बकाया न जमा करने वाले भवन स्वामी को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ कर जमा करना होगा।
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ईओ नगर पालिका अंगद गुप्ता ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया है कि शासन की ओर से कर निर्धारण में बोर्ड के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। पहले बोर्ड की ओर से कर निर्धारण में वृद्धि करने पर सहमति प्रदान करती थी, लेकिन अब अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार दे दिया गया है। बताया कि नई नियमावली के अनुसार वार्ड के भीतर प्रति इकाई क्षेत्र के लिए न्यूनतम मासिक किराया की दर निर्धारित करने के लिए अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
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वर्ष 2012 के बाद पहली बार नया टैक्स स्लैब की दर लागू की गई है। अधिनियम में दो साल में कर में बढ़ोत्तरी किए जाने का निमय है। फिर भी अन्य पड़ोसी निकायों से बस्ती का कर कम है। ईओ ने बताया कि नगर पालिका बस्ती में न्यूनतम दर 55 पैसे, अधिकतम दर 1.20 रुपये है। वहीं, नगर पालिका गोंडा में न्यूनतम 1.25 रुपये और अधिकतम दर 2.30 रुपये, नगर पालिका आजमगढ़ में न्यूनतम दर 1.75 रुपये, अधिकतम दर 3.50 रुपये, नगर पालिका देवरिया में न्यूनतम दर 55 पैसे, अधिकतम दर 2.25 रुपये, नगर पंचायत बभनान बस्ती में 50 पैसे न्यूनतम और 1.50 रुपये अधिकतम दर लागू है।
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ईओ ने कहा कि उक्त तुलनात्मक कर दर से स्पष्ट है कि नपा बस्ती में कर की दर सबसे कम और जनहित में है। कहा कि यदि किसी भवन स्वामी को अपने भवन पर लगे कर से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वह कार्यालय में दर्ज करा सकता है, निराकरण कराया जाएगा। कहा कि 31 मार्च से पहले कर बकाया न जमा करने वाले भवन स्वामी को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ कर जमा करना होगा।