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मामूली छूट के बीच बरकरार रही सख्ती

Mon, 04 May 2020 09:48 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 09:48 PM IST
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Strictness will remain intact amidst minor relaxation
बस्ती शहर के रौता चौराहे पर गाड़ियों की जांच करती पुलिस। - फोटो : BASTI
मामूली छूट के बीच बरकरार रहेगी सख्ती
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बस्ती। लॉकडाउन-3 के दौरान पुलिस की चौकसी के पैमाने बदल गए हैं। ऑरेंज जोन की श्रेणी में जनपद होने से जिले में दुकानें खुलने के लिए कुछ मोहलत दी गई है, मगर सोमवार को इसे लेकर असमंजस रहा। हालांकि, स्थानीय प्रशासन का ताजा दिशा-निर्देश जारी होने के बाद पाबंदी प्रभावी हो गई। जिले में मदिरा सहित कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी पाबंदी यथावत है। स्कूल-कॉलेज शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क आदि भी नहीं खुलेंगे। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे। आवागमन पर कुछ रियायत दी गई है।
डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि जिले में धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सभी पांच कंटेनमेंट क्षेत्र तुरकहिया, मिल्लतनगर, गिदही खुर्द, जमोहरा व परसा जाफर में सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल चिकित्सकीय आपात कालीन और आवश्यक वस्तुओं प सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति दी गई है। इस क्षेत्र के अंदर दुकान, प्रतिष्ठान, विद्यालय, अस्पताल, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सरकारी कार्यालय, राशन की दुकान, गोदाम, आबकारी विभाग की दुकानें, निर्माण कार्य, औद्योगिक गतिविधियां तथा समस्त सामाजिक, राजनीतिक गतिविधि, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अथवा अन्य सामूहिक गतिविधि आदि को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता जिला प्रशासन के पर्यवेक्षण में डोर-टू-डोर सुनिश्चित की जाएगी। इस जोन के निवासियों को आरोग्य सेतु एप का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।
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ग्राम पंचायतों में शुरू होगा कामकाज
जिले के ग्राम पंचायतों में राजकीय निधि से निर्माण कार्य/रोजगार सृजन का कार्य कराया जाएगा। नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर हाईवे, सड़क सिचाई, बाढ़ की रोकथाम तथा ऊर्जा से संबंधित कार्य कराए जा सकेंगे। कार्य स्थल पर मास्क लगाना, सैनिटाइजर तथा दो गज की दूरी का अनुपालन करना होगा। व्यक्तिगत निर्माण कार्य पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
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आम आवागमन महज दो बजे तक
बस्ती। जनसामान्य का आवागमन सामान्यत: अपराह्न दो से शाम सात बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकान, प्रतिष्ठान, गोदाम सुबह सात से अपराह्न दो बजे तक इस शर्त के साथ खुले रहेंगे कि सामाजिक दूरी का अक्षरश: पालन किया जाय। पालन न करने वाले प्रतिष्ठान को तत्काल बंद करा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक उपयोग की निर्माण की गतिविधियों की अनुमति रहेंगी। कंटेनमेंट जोन से इतर समस्त सरकारी कार्यालय अनिवार्य रूप से खोले जाएंगे। कार्यालयों में उप सचिव व उसके ऊपर के अधिकारी पूर्ण रूप से उपस्थित रहेंगे। शेष स्टाफ में से 33 प्रतिशत को अवश्यकतानुसार कार्यालय में बुलाया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर व जनसेवा केंद्र सुबह सात से अपराह्न दो बजे तक खुलेंगे।
छूट की सूचना पर सड़कों पर बढ़ी भीड़
भानपुर। लॉकडाउन में छूट की खबर सुनकर सोमवार को भानपुर कस्बे सहित अन्य सड़कों पर कुछ ज्यादा ही भीड़ दिखने को मिली। पुलिस को जगह-जगह मोर्चा संभालना पड़ा। भानपुर कस्बे में रोज की अपेक्षा सब्जी लेने वाले भी ज्यादा दिखे। इसे संज्ञान में लेकर सोनहा पुलिस ने तुरंत सभी चेकपोस्टों पर मोर्चा संभालते हुए कुछ ही देर में लोगों केे अहसास करा दिया कि अभी लॉकडाउन में पूरी छूट नहीं मिली है। सभी को सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

भानपुर-रुधौली तिराहे पर प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा ने एसआई रामा यादव और अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाला और अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे लोगों को घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत देते हुए सावधानी बरतने की अपील की। इस दौरान सिपाही इंद्रजीत पांडेय, ममता शर्मा, धर्मवीर सिंह, चंद्रशेखर यादव, राकेश पटेल आदि मौजूद रहे।
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