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सख्ती : सवारियां ढोने वाली निजी पर्यटक बसों पर होगी कार्रवाई
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बस्ती। परिवहन विभाग की संयुक्त टीम मंगलवार से 11 जून तक निजी पर्यटक बसों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाएगा। बुकिंग के बहाने फुटकर में सवारियां ढो रही हैं। ऐसे बसों पर सख्ती होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये टिकट बेचकर सामान्य यात्री बसों की तरह संचालन कर रही निजी पर्यटक बसों पर अब परिवहन विभाग सख्ती करने जा रहा है।
नौ से 11 जून तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर बसों को सीज करने के साथ उनके परमिट निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं। परिवहन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) वाली कई निजी बसें रेडबस, मेक माईट्रिप, अभिबस, पेटीएम, इक्सिगो और ईज माई ट्रिप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीटवार टिकट बेच रही हैं। इस पर परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने पत्र जारी किया है।
उन्होंने अभियान के जरिये ऑनलाइन टिकट बिक्री कर सवारियां ढोने वाली बसों पर सख्ती करने के लिए निर्देशित किया है। इस पर परिवहन विभाग ने परिवहन निगम और यातायात पुलिस के जरिये मंगलवार से अभियान चलाने का खाका तैयार किया है।
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जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि वाहन अपने गृह राज्य से बाहर 60 दिन से अधिक न रहा हो, केवल अधिकृत पर्यटकों को ही यात्रा करा रहा हो और उसमें इमरजेंसी बटन लगे हों। यदि कोई एआईटीपी बस स्टेज कैरिज के रूप में संचालित मिलती है तो उसका परमिट निलंबित या निरस्त किया जाएगा और वाहन को सीज करने की कार्रवाई भी होगी।
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नौ से 11 जून तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर बसों को सीज करने के साथ उनके परमिट निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं। परिवहन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) वाली कई निजी बसें रेडबस, मेक माईट्रिप, अभिबस, पेटीएम, इक्सिगो और ईज माई ट्रिप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीटवार टिकट बेच रही हैं। इस पर परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने पत्र जारी किया है।
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उन्होंने अभियान के जरिये ऑनलाइन टिकट बिक्री कर सवारियां ढोने वाली बसों पर सख्ती करने के लिए निर्देशित किया है। इस पर परिवहन विभाग ने परिवहन निगम और यातायात पुलिस के जरिये मंगलवार से अभियान चलाने का खाका तैयार किया है।
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जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि वाहन अपने गृह राज्य से बाहर 60 दिन से अधिक न रहा हो, केवल अधिकृत पर्यटकों को ही यात्रा करा रहा हो और उसमें इमरजेंसी बटन लगे हों। यदि कोई एआईटीपी बस स्टेज कैरिज के रूप में संचालित मिलती है तो उसका परमिट निलंबित या निरस्त किया जाएगा और वाहन को सीज करने की कार्रवाई भी होगी।